‘गैंगस्टर’ अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को पांच साल की सजा
By भाषा | Updated: November 3, 2021 11:59 IST2021-11-03T11:59:53+5:302021-11-03T11:59:53+5:30

‘गैंगस्टर’ अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को पांच साल की सजा
मुजफ्फरनगर (उप्र), तीन नवंबर मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने ‘गैंगस्टर’ अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश राधे श्याम यादव ने गंगाराम पर 10 हजार रुपये का मंगलवार को जुर्माना भी लगाया।
अभियोजक संदीप सिंह ने बताया कि राजमार्ग पर लूटपाट की वारदातों में शामिल पाए जाने के बाद गंगाराम के खिलाफ ‘गैंगस्टर’ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। वह अपने तीन सदस्यीय गिरोह के साथ मिलकर न्यू मंडी थाना क्षेत्र में लोगों के साथ लूटपाट करता था।
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