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नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दस साल सश्रम कारावास की सजा

By भाषा | Updated: November 22, 2021 20:01 IST

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गया, 22 नवंबर बिहार में गया जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के जुर्म में एक व्यक्ति को सोमवार को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।

पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायधीश आशुतोष कुमार उपाध्याय ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी मोनू को सोमवार को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी और उसपर दस हजार रूपये का अर्थदंड लगाया।

अदालत ने सरकार से पीड़िता को मुआवजा के तौर पर दो लाख रुपये देने का भी आदेश दिया है।

गया शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मोनू ने छह अगस्त 2018 को एक स्कूली छात्रा के साथ एक होटल में दुष्कर्म किया था।

पीड़िता के पिता के बयान पर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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