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नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को सात साल कारावास की सजा

By भाषा | Updated: October 5, 2021 19:58 IST

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मुजफ्फरनगर, पांच अक्टूबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ बलात्कार के मामले में मंगलवार को एक व्यक्ति को सात साल के कारावास की सजा सुनाई।

विशेष अदालत की न्यायाधीश आरती फौजदार ने राजू को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के तहत दोषी पाए जाने के बाद 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जिले के सरकारी वकील राजीव शर्मा के अनुसार राजू ने 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। लड़की के पिता की शिकायत पर भोराकलां थाने में 21 जनवरी 2012 को उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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