नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के लिये एक व्यक्ति को मृत्यु तक कारावास की सजा

By भाषा | Updated: November 11, 2020 22:28 IST2020-11-11T22:28:22+5:302020-11-11T22:28:22+5:30

A man sentenced to life imprisonment for raping a minor daughter | नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के लिये एक व्यक्ति को मृत्यु तक कारावास की सजा

नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के लिये एक व्यक्ति को मृत्यु तक कारावास की सजा

हैदराबाद, 11 नवंबर हैदराबाद की एक अदालत ने जनवरी 2017 में नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को मृत्यु होने तक कारावास में रहने की सजा सुनाई है।

प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को व्यक्ति को पॉक्सो और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई।

साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन के अनुसार, दोषी ने जनवरी 2017 में अपनी झोपड़ी में रखी कुल्हाड़ी से डराकर बेटी के साथ बलात्कार किया था। उस समय वह 13 साल की थी। इसके बाद उसने कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया।

पेटदर्द होने के बाद लड़की अपनी मौसी के पास गई, जो उसे अस्पताल ले गईं। अस्पताल में उसकी जांच की गई तो पता चला कि वह गर्भवती है।

लड़की ने पूछताछ के दौरान आपबीती सुनाई, जिसके बाद उसकी मौसी ने पुलिस में शिकायत दी और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने कहा कि इससे पहले 2007 में कथित रूप से पत्नी की हत्या के लिये गिरफ्तार किए जाने के बाद एक अदालत ने उसे बरी कर दिया था।

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Web Title: A man sentenced to life imprisonment for raping a minor daughter

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