दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के मामले में तृणमूल के पूर्व सांसद के डी सिंह को जमानत दी

By भाषा | Updated: April 6, 2021 20:52 IST2021-04-06T20:52:28+5:302021-04-06T20:52:28+5:30

A Delhi court granted bail to former Trinamool MP KD Singh in money laundering case | दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के मामले में तृणमूल के पूर्व सांसद के डी सिंह को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के मामले में तृणमूल के पूर्व सांसद के डी सिंह को जमानत दी

नयी दिल्ली, छह अप्रैल दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद के डी सिंह को मंगलवार को जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सिंह को पांच लाख रुपए का जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो मुचलके भरने के निर्देश दिए।

सिंह को जनवरी में धनशोधन निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। सिंह तृणमूल कांग्रेस से राज्य सभा सदस्य थे लेकिन काफी समय से पार्टी के कामकाज से दूर थे।

ईडी ने धन शोधन के दो मामलों में सिंह और उनसे जुड़े लोगों के परिसरों पर सितंबर 2019में छापे मारे थे।

सिंह एल्केमिस्ट समूह के अध्यक्ष रह चुके हैं और 2012में पद से इस्तीफा देने के बाद से वह कारोबारी समूह के चेयरमैन एमेरिटस हैं।

गौरतलब है कि ईडी ने जून 2019में सिंह के कथित तौर पर जुड़ी एक कंपनी की 239 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपति कुर्क की थी।

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Web Title: A Delhi court granted bail to former Trinamool MP KD Singh in money laundering case

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