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दिल्ली की एक अदालत ने तीन तलाक के मामले में व्यक्ति को जमानत दी

By भाषा | Updated: November 16, 2020 20:15 IST

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नयी दिल्ली, 16 नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने कथित रूप से चिट्ठी के जरिए पत्नी को तलाक (तीन तलाक) देने के मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत दे दी है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राकेश कुमार रामपुर ने 10 हजार रुपये का बांड और इतनी ही राशि का मुचलका भरने के बाद आरोपी गुलफाम को जमानत दे दी।

अदालत ने आरोपी से कहा है कि वह अपनी पत्नी या उसके परिवार वालों को प्रभावित करने या उनके साथ कुछ गलत करने का प्रयास ना करे क्योंकि उसे (पत्नी को) पहले से ही अपने ऊपर खतरे का डर है।

अदालत ने कहा, ‘‘अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अदालत का यह विचार है कि जांच की आगे की प्रक्रिया के दौरान आरोपी (गुलफाम) को जेल में रखने की जरुरत नहीं है। लेकिन, शिकायतकर्ता (पत्नी) के विचार भी गौर करने लायक हैं और उसे आरोपी से खतरे का डर है।’’

तीन नवंबर के आदेश में उन्होंने कहा, ‘‘अदालत को इस विधिक परंपरा का भी भान है कि जमानत देना एक सामान्य नियम है और आपराधिक मामलों की जांच में कारागार में रखना सिर्फ एक अपवाद है। इसके अनुरुप आरोपी आवेदक गुलफाम को इस मामले में जमानत दी जाती है...’’

सुनवाई के दौरान गुलफाम की पत्नी ने अदालत को बताया कि उसके पति का साथ रहने या बेहतर जीवन के लिए उसे गुजारा भत्ता देने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही उसने पति पर प्रताड़ना और उससे जान को खतरा होने का आरोप भी लगाया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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