56 फीसद आरटीआई आवेदन खारिज होने का आधार निजी सूचना और सुरक्षा एजेंसियों को प्राप्त छूट

By भाषा | Updated: March 24, 2021 20:14 IST2021-03-24T20:14:58+5:302021-03-24T20:14:58+5:30

56 percent RTI application rejected on grounds of exemption received by private information and security agencies | 56 फीसद आरटीआई आवेदन खारिज होने का आधार निजी सूचना और सुरक्षा एजेंसियों को प्राप्त छूट

56 फीसद आरटीआई आवेदन खारिज होने का आधार निजी सूचना और सुरक्षा एजेंसियों को प्राप्त छूट

नयी दिल्ली, 24 मार्च सूचना के अधिकार (आरटीआई)कानून के तहत 2019-20 में खारिज किये गये आरटीआई आवेदनों में 56 फीसद को खारिज करने का आधार निजी सूचना के खुलासे, तथा सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसियों को प्राप्त छूट रहा। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।

सीआईसी के अनुसार 2019-20 में विभिन्न जन प्राधिकारों में 13.74 लाख से अधिक आरटीआई आवेदन आये जो अबतक के सर्वाधिक हैं। यह 2018-19 से 0.3 फीसद की आंशिक वृद्धि है तथा खारिज करने की दर सबसे कम 4.27 फीसद रही।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के वेंकेटेश नायक ने इस रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद बुधवार को बताया कि आरटीआई आवेदनों को इस कानून की धाराओं आठ, नौ, 11 और 24 के तहत प्राप्त छूट से ही खारिज किया जाना मान्य है लेकिन रिपोर्ट दर्शाती है कि सरकारी विभागों ने आवेदनों को खारिज करने के लिए ‘अन्य’ श्रेणी का इस्तेमाल किया।

नायक ने बताया कि 2019-20 में 62,123 आवेदन खारिज किये गये जिनमें 38,064 आरटीआई कानून के छूट उपबंध के तहत जबकि 24,059 ‘अन्य’ कारण के तहत अस्वीकार कर दिये गये।

नायक ने कहा कि जन प्राधिकारों ने आवेदनों को खारिज करने के लिए ‘अन्य’ की संदिग्ध श्रेणी का इस्तेमाल किया जबकि आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उसकी वैधता पर सवाल उठाये बगैर ही उसे शामिल कर लिया।

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Web Title: 56 percent RTI application rejected on grounds of exemption received by private information and security agencies

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