अहमदाबाद, 14 जून गुजरात सरकार ने सोमवार को उच्च न्यायालय को बताया कि उसने 33 जिलों में हर एक अस्पताल को म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन की आपूर्ति सरकारी, निकाय और निजी अस्पतालों को जरूरत के हिसाब से करने के लिए अधिसूचित किया है।
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा कि उसे केंद्र सरकार से एक अप्रैल से 13 जून के बीच दवा की 54,411 शीशियां मिली हैं और इसमें से 37,494 शीशियां वितरित कर दी गई हैं जबकि गुजरात आयुर्विज्ञान सेवा निगम लिमिटिड के पास 16,917 शीशियां हैं।
स्वास्थ्य विभाग में अवर सचिव अतुल पटेल की ओर से दायर हलफनामे में सोमवार को राज्य सरकार ने कहा कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के वितरण के संबंध में अदालत द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने के लिए10 जून को एक जीआर (सरकारी आदेश) जारी किया गया था।
हलफनामे में कहा गया है कि 33 अस्पतालों को अधिसूचित किया गया है और उनमें से प्रत्येक अस्पताल में विशेषज्ञों की जिला स्तर की समिति होगी जो म्यूकरमाइकोसिस से पीड़ित रोगियों का इलाज करने वाले अस्पतालों को इंजेक्शन के वितरण पर निर्णय लेगी।
हलनामे के मुताबिक, अगर निजी अस्पताल को इस इंजेक्शन की जरूरत है तो उसे मरीज और डॉक्टर का विवरण समिति को देना होगा और जिला स्तरीय समिति द्वारा मामले का परीक्षण करने के बाद इंजेक्शन की आपूर्ति की जाएगी।
शपथपत्र के मुताबिक, इंजेक्शन के इस्तेमाल का विवरण राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और उप निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति भार्गव डी कारिया ने इंजेक्शन के वितरण पर पहले जारी अधिसूचना को ‘अस्पष्ट और दोषपूर्ण’ बताया था।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।