2020 Delhi riots: कोर्ट ने शरजील इमाम को भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की दी अंतरिम ज़मानत
By रुस्तम राणा | Updated: March 9, 2026 17:41 IST2026-03-09T17:41:09+5:302026-03-09T17:41:09+5:30
एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी इमाम की अंतरिम ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उसने इस महीने होने वाली शादी में शामिल होने के लिए छह हफ़्ते की राहत मांगी थी।

2020 Delhi riots: कोर्ट ने शरजील इमाम को भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की दी अंतरिम ज़मानत
नई दिल्ली: सोमवार को यहां की एक कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी एक्टिविस्ट शरजील इमाम को उसके भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम ज़मानत दे दी।
एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी इमाम की अंतरिम ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उसने इस महीने होने वाली शादी में शामिल होने के लिए छह हफ़्ते की राहत मांगी थी। एक ऑर्डर में, कोर्ट ने 20 से 30 मार्च तक अंतरिम ज़मानत दी।
इमाम फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े मामले में आरोपी हैं, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।