2008 जयपुर ब्लास्ट: चारों दोषियों को फांसी की सजा, बम धमाके में हुई थी 71 लोगों की मौत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 20, 2019 16:40 IST2019-12-20T16:40:57+5:302019-12-20T16:40:57+5:30

अदालत ने इस मामले में आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान को दोषी करार दिया था.

2008 Jaipur bomb blasts case: Jaipur court announces quantum of sentence Sarvar Aazmi, Mohammad Saif, Saifur Rahman, and Salman, to be hanged till death. | 2008 जयपुर ब्लास्ट: चारों दोषियों को फांसी की सजा, बम धमाके में हुई थी 71 लोगों की मौत

एएनआई फोटो

Highlightsइन चार आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307,324, 326, 120 बी, 121ए और 124 ए, 153 ए के तहत दोषी माना गया है। बुधवार को चार आरोपियों को दोषी ठहराया जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।

जयपुर की एक विशेष अदालत 2008 के जयपुर सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। ब्लास्ट केस के चारों दोषियों सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान और सलमान को फांसी की सजा सुनाई है।

यह मुंबई में हुए विस्फोटों के बाद दूसरा सबसे घातक विस्फोट था जिसमें 71 लोग मारे गए थे और 185 अन्य घायल हुए।’’ राजस्थान की एक विशेष अदालत ने जयपुर बम विस्फोट मामले में बुधवार को चार आरोपियों को दोषी ठहराया जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।

अदालत ने इस मामले में आरोपी मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान को दोषी माना है जबकि शाहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है। इन चार आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307,324, 326, 120 बी, 121ए और 124 ए, 153 ए के तहत दोषी माना गया है।

इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा तीन के तहत तथा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 1 ए और 18 के तहत भी उन्हें दोषी ठहराया गया है।

Web Title: 2008 Jaipur bomb blasts case: Jaipur court announces quantum of sentence Sarvar Aazmi, Mohammad Saif, Saifur Rahman, and Salman, to be hanged till death.

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