2006 Mumbai train blasts: बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर उच्चतम न्यायालय ने लगाई रोक?, सभी 12 आरोपियों को बरी करने...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 24, 2025 12:01 IST2025-07-24T11:59:33+5:302025-07-24T12:01:05+5:30

2006 Mumbai train blasts: उच्चतम न्यायालय ने 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।

2006 Mumbai train blasts Supreme Court stays Bombay High Court judgement acquitted twelve accused persons in connection | 2006 Mumbai train blasts: बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर उच्चतम न्यायालय ने लगाई रोक?, सभी 12 आरोपियों को बरी करने...

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Highlightsआरोपियों को नोटिस जारी किया और राज्य सरकार की अपील पर जवाब मांगा।शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले को नजीर न माना जाए। ‘‘यह विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है।’’

2006 Mumbai train blasts: सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट से जुड़े सभी 12 आरोपियों को बरी करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले के सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया और राज्य सरकार की अपील पर उनसे जवाब मांगा।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले को नजीर न माना जाए। उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था और कहा था कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा था ‘‘यह विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है।’’

विशेष अदालत ने इन 12 आरोपियों में से पांच को मौत की सजा और सात को उम्रकैद की सजा सुनायी थी। मौत की सजा पाने वाले एक दोषी की 2021 में मौत हो गयी थी। मुंबई की लोकल ट्रेन में विभिन्न स्थानों पर 11 जुलाई 2006 को हुए सात विस्फोटों में 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गयी थी। उच्च न्यायालय ने 2015 में एक विशेष अदालत द्वारा दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली आरोपियों की अपीलों को स्वीकार कर लिया था।

Web Title: 2006 Mumbai train blasts Supreme Court stays Bombay High Court judgement acquitted twelve accused persons in connection

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