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वर्ष 2001 हत्या मामला: शीर्ष अदालत का घटना के वक्त दोषी के किशोर होने के दावे पर नोटिस

By भाषा | Updated: September 20, 2021 20:24 IST

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नयी दिल्ली, 20 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने 2001 में की गई हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सज़ा काट रहे एक व्यक्ति की याचिका पर सोमवार को पश्चिम बंगाल से जवाब तलब किया। व्यक्ति का दावा है कि वह घटना के समय किशोर था और उसने मामले में उसे दोषी ठहराए जाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे सुनवाई के लिए चार हफ्ते बाद सूचीबद्ध कर दिया।

याची के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि व्यक्ति ने जेल में 20 साल और चार महीने का समय बिता दिया है। इसमें विचाराधीन कैदी के तौर पर जेल रहने का वक्त भी शामिल है।

वकील ने पिछले महीने अदालत से कहा था कि व्यक्ति ने इस साल 19 फरवरी को ओडिशा के भद्रक जिले के स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर याचिका दायर कर पहली बार किशोर होने का मुद्दा उठाया है।

पीठ ने सोमवार को कहा कि भद्रक के सत्र न्यायाधीश ने उसके पहले के आदेश का पालन करते हुए वहां के स्कूल के प्रधानाध्यापक का बयान दर्ज करने के बाद रिपोर्ट सौंप दी है।

पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर उसे चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि याचिकाकर्ता के जन्म प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से गलती है।

व्यक्ति को मार्च 2004 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 समेत विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था और उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। पिछले साल सितंबर में उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धी के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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