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सपा नेता हरेंद्र नागर की हत्या मामले में 12 दोषी करार

By भाषा | Updated: March 25, 2021 14:01 IST

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नोएडा,25 मार्च समाजवादी पार्टी (सपा) नेता हरेंद्र नागर व उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा की हत्या मामले में गौतमबुद्ध नगर जिले की अदालत ने बृहस्पतिवार को 12 लोगों को दोषी करार दिया।

बता दें कि नागर एवं उनके गनर शर्मा की आठ फरवरी 2015 को एक शादी समारोह में हत्या कर दी गई थी।

अभियोजन पक्ष ने मामले में कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी, उसके करीबी सिंह राज, ऋषि पाल, योगेश, अंकित, बिल्लू, कालू, विकास सहित 13 लोगों को आरोपी बनाया था। अदालत ने आरोपी मनोज को बरी करते हुए बाकी 12 को दोषी करार दिया है। दोषियों को शाम तक सजा सुनाए जाने की उम्मीद है।

अभियोजन पक्ष के वकील मोहित यादव ने बताया कि अपर जिला न्याधीश (फास्ट्रैक) डॉक्टर अनिल कुमार की अदालत ने भाटी सहित 12 आरोपियों को दोषी करार दिया।

उन्होंने बताया कि दोपहर बाद अदालत में सजा पर बहस होगी।

इस बीच, बहुचर्चित हरेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में फैसले के मद्देनजर अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

गौरतलब है कि आठ फरवरी 2015 को नियाना गांव में एक शादी समारोह में भाग लेने गए, दादूपुर गांव के प्रधान हरेंद्र नागर की हत्या कर दी गई थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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