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मुंबई में मकान ढहने से आठ बच्चों सहित 11 लोगों की मौत, सात लोग घायल

By भाषा | Updated: June 10, 2021 12:55 IST

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मुंबई, 10 जून मुंबई के मलवनी इलाके में तीन मंजिला इमारत की दो मंजिलों के एक मंजिला मकान पर गिरने से आठ बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई और सात अन्य लोग घायल हो गए।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के एक अधिकारी ने बताया कि मलवनी इलाके में अब्दुल हमीद रोड के न्यू क्लेक्टर कम्पाउंड में बुधवार रात करीब सवा 11 बजे यह हादसा हुआ। महानगरपालिका के अधिकारियों ने पहले बताया था कि एक मंजिला मकान ढह गया है और अब उसने तीन मंजिला इमारत के ढहने की जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि इमारत को निर्माण अवैध रूप से किया गया था और अब ठेकेदार से पूछताछ की जा रही है।

शहर के पी-नार्थ वार्ड के कार्यवाहक वार्ड अधिकारी संतोष धोंडे ने बताया कि तीन मंजिला इमारत की दूसरी तथा तीसरी मंजिल पास ही के एक मंजिला मकान पर गिर गई।

बीएमसी के अधिकारी ने बताया कि दमकल विभाग तथा अन्य एजेंसियों के कर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव एवं तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि हादसे में आठ बच्चों और तीन वयस्क लोगों की मौत हो गई है। सात अन्य घायल हुए हैं और उनमें से एक की हालत गंभीर है। मलबे से निकाले गए घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मृतकों की पहचान, साहिल सरफराज सैय्यद (9), आरिफा शेख (9), शफीक मोहम्मद सलीम सिद्दीकी (45), तौसीफ शफीक सिद्दीकी (15), आलीशा शफीक सिद्दीकी (10), अल्फीसा शफीक सिद्दीकी (डेढ़ वर्ष), आफिना शफीक सिद्दीकी (6), इशरत बानो शफीक सिद्दीकी (40), रहीसा बानो रफीक सिद्दीकी (40), तहेस शफीक सिद्दीकी (12) और जॉन इरन्ना (13) के तौर पर हुई है।

महानगरपालिका और दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कुछ और लोग भी मलबे में फंसे हो सकते हैं और उनकी तलाश जारी है।

बीएमसी के अनुसार, ढह गई इमारत कलेक्टर की जमीन पर स्थित थी और इसके मालिक को स्थायी संरचना के निर्माण के दौरान कलेक्टर कार्यालय से अनुमति मिली थी। जबकि संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) विश्वास नांगरे पाटिल ने पत्रकारों को बताया कि इमारत का निर्माण गैरकानूनी तरीके से किया गया था और इसके ढांचे में गंभीर खामियां थी।

पाटिल ने बताया कि पिछले महीने चक्रवाती तू्फान ‘ताउते‘ के कारण इमारत को काफी नुकसान पहुंचा था। अगर उचित एहतियाती कदम उठाए गए होते तो बुधवार को हुआ यह हादसा टल सकता था।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘ हमने भादंवि की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया है और उचित कार्रवाई करेंगे।’’

अधिकारी ने बताया कि इमारत के ठेकेदार और मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जा रहा है। पूछताछ के लिए ठेकेदार को हिरासत में ले लिया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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