महिला से बलात्कार के मामले में उसके रिश्तेदार को 10 साल कैद की सजा
By भाषा | Updated: December 19, 2020 13:01 IST2020-12-19T13:01:47+5:302020-12-19T13:01:47+5:30

महिला से बलात्कार के मामले में उसके रिश्तेदार को 10 साल कैद की सजा
महोबा (उप्र), 19 दिसंबर जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक महिला से बलात्कार के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर पीड़िता के एक रिश्तेदार को शुक्रवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिले के शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने शनिवार को बताया, "अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अवनीश कुमार की अदालत ने 34 वर्षीय महिला के बलात्कार का अपराध सिद्ध हो जाने पर फदना गांव निवासी पीड़िता के चचिया ससुर अमर सिंह पाल को शुक्रवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।"
उन्होंने बताया, "एक महिला ने 27 फरवरी 2018 को पनवाड़ी थाने में एक मामला दर्ज करवाया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसका पति घर में नहीं था और रिश्ते का चचिया ससुर घर आया और उसको डरा-धमकाकर जबरन बलात्कार किया।"
सिंह ने बताया, "इस मामले में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था और अदालत ने मौजूद साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी पाए गए अमर सिंह पाल को दस साल कैद की सजा सुनाई है।
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