यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर बोले- जेल में कोरोना वायरस का खतरा है, अदालत ने नहीं दी जमानत
By भाषा | Published: April 4, 2020 06:54 AM2020-04-04T06:54:40+5:302020-04-04T06:54:40+5:30
ईडी के अनुसार जब कपूर के हाथों में यस बैंक की कमान थी तब बैंक ने 30,000 करोड़ रूपये का ऋण दिया था जिसकी वसूली नहीं हो पाई। ईडी का आरोप है कि बड़े कर्जों का आवंटन करने के लिये कपूर, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य को उनके परिवार के नियंत्रण वाली कंपनियों के जरिये 4,300 करोड़ रूपये का फायदा हुआ तथा यह रकम रिश्वत के तौर पर मिली।
मुम्बई की एक अदालत ने धनशोधन के आरोपों में न्यायिक हिरासत में रखे गये यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की अंतरिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। कपूर (62) ने यह दावा करते हुए जमानत का अनुरोध किया था कि उनके स्वास्थ्य की मौजूदा स्थिति में जेल में उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण होने का खतरा है।
वकील सुभाष जाधव के माध्यम से दायर याचिका में उन्होंने दावा किया कि वह लंबे समय से प्रतिरोधक क्षमता की कमी से जूझ रहे हैं और इसके चलते उनके फेफड़े और त्वचा में संक्रमण हो जाता है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि वह 18 सालों से उच्च रक्तचाप, बेचैनी महसूस होने की समस्या और अवसाद से ग्रसित हैं। लेकिन अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें पिछले महीने धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था।
ईडी के अनुसार जब कपूर के हाथों में यस बैंक की कमान थी तब बैंक ने 30,000 करोड़ रूपये का ऋण दिया था जिसकी वसूली नहीं हो पाई। ईडी का आरोप है कि बड़े कर्जों का आवंटन करने के लिये कपूर, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य को उनके परिवार के नियंत्रण वाली कंपनियों के जरिये 4,300 करोड़ रूपये का फायदा हुआ तथा यह रकम रिश्वत के तौर पर मिली।