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यूपी: अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करता था पिता, तीन साल बाद मिली सजा

By भाषा | Updated: December 1, 2019 11:32 IST

पोक्सो अधिनियम के तहत गठित अदालत ने शनिवार को व्यक्ति को दोषी ठहराया। न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने उस पर 56,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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ठळक मुद्देउत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने 50 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी 17 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष वकील दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार पुलिस ने 18 फरवरी 2016 को उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने 50 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी 17 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। मामला तीन वर्ष पुराना है।

पोक्सो अधिनियम के तहत गठित अदालत ने शनिवार को व्यक्ति को दोषी ठहराया। न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने उस पर 56,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष वकील दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार पुलिस ने 18 फरवरी 2016 को उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

शिकायत में उस पर अपनी बेटी के साथ करीब तीन-चार महीने तक बलात्कार करने और घटना की जानकारी किसी को न देने को लेकर धमकाने का आरोप था। 

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