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तिरुवनंतपुरमः नाबालिग बेटी से बार-बार दुष्कर्म, पोक्सो कानून के तहत पिता को 106 साल कैद की सजा, पीड़िता 2017 में गर्भवती भी हो गई थी, जानें मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 10, 2022 21:43 IST

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उदयकुमार ने नाबालिग बच्ची से बार-बार बलात्कार करने, उसे गर्भवती करने, 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार और अभिभावक या रिश्तेदार द्वारा बलात्कार के अलग-अलग अपराधों के लिए 25-25 साल की जेल की सजा सुनाई।

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ठळक मुद्देपिता को बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण कानून (पोक्सो) के तहत दोषी करार दिया गया। सजा एक साथ चलेगी और दोषी 25 साल जेल की सजा काटेगा। अदालत ने अभियुक्त पर कुल 17 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

तिरुवनंतपुरमः केरल की एक विशेष त्वरित अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप में पोक्सो कानून के तहत 106 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पिता 2015 से ही अपनी नाबालिग बेटी के साथ बार-बार बलात्कार कर रहा था और पीड़िता 2017 में गर्भवती भी हो गई थी।

 

पिता को बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण कानून (पोक्सो) के तहत दोषी करार दिया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उदयकुमार ने नाबालिग बच्ची से बार-बार बलात्कार करने, उसे गर्भवती करने, 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार और अभिभावक या रिश्तेदार द्वारा बलात्कार के अलग-अलग अपराधों के लिए 25-25 साल की जेल की सजा सुनाई।

अदालत ने कहा कि सजा एक साथ चलेगी और दोषी 25 साल जेल की सजा काटेगा। अदालत ने अभियुक्त पर कुल 17 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। राज्य की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अजित थंकय्या ने कहा कि यह घटना 2017 में सामने आई जब लड़की गर्भवती हो गई। शुरुआत में, उसने अपनी मां और पुलिस के पूछने के बावजूद यह खुलासा नहीं किया था कि अपराधी कौन है।

बाद में उसे काउंसलिंग के लिए बाल कल्याण केंद्र (सीडब्ल्यूसी) भेजा गया, तो उसने खुलासा किया कि उसका पिता ही पिछले दो वर्षों से उसका बलात्कार कर रहा था। पिता को 2017 में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि पीड़िता के बच्चे को सीडब्ल्यूसी के माध्यम से गोद लेने के लिए रखा गया था। 

टॅग्स :केरलकोर्ट
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