ठाणे में एक व्यक्ति ने 10 साल की बच्ची के साथ रेप किया, उसका गला काटा और शव बाथरूम की खिड़की से फेंका बाहर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 8, 2025 22:42 IST2025-04-08T22:42:09+5:302025-04-08T22:42:09+5:30

आरोपी ने कथित तौर पर पास की एक इमारत में रहने वाली पीड़िता को खिलौनों का लालच देकर बहला-फुसलाकर ठाणे के सम्राट नगर में एक आवासीय इमारत की छठी मंजिल पर स्थित अपने घर में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया।

Thane man rapes 10-year-old inside his flat, slits her throat, throws body from bathroom window | ठाणे में एक व्यक्ति ने 10 साल की बच्ची के साथ रेप किया, उसका गला काटा और शव बाथरूम की खिड़की से फेंका बाहर

ठाणे में एक व्यक्ति ने 10 साल की बच्ची के साथ रेप किया, उसका गला काटा और शव बाथरूम की खिड़की से फेंका बाहर

Highlightsमहाराष्ट्र के ठाणे में अपराध की यह घटना 7 अप्रैल की रात को हुआआरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैनाबालिग लड़की के पोस्टमार्टम से हुआ रेप का खुलासा

मुंबई: महाराष्ट्र के ठाणे में एक 20 वर्षीय व्यक्ति को 10 वर्षीय लड़की का अपहरण करने, उसके साथ बलात्कार करने और गला रेतकर उसकी हत्या करने तथा उसके शव को अपने घर की बाथरूम की खिड़की से फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया कि यह अपराध 7 अप्रैल की रात को हुआ। 

आरोपी ने कथित तौर पर पास की एक इमारत में रहने वाली पीड़िता को खिलौनों का लालच देकर बहला-फुसलाकर ठाणे के सम्राट नगर में एक आवासीय इमारत की छठी मंजिल पर स्थित अपने घर में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया और फिर एक धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। 

पीटीआई ने अधिकारी के हवाले से बताया, इसके बाद वह लड़की के शव को अपने घर के बाथरूम में ले गया और वहां खुली खिड़की से उसे धक्का दे दिया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस जांच दल ने इमारत के हर फ्लैट की जांच की और पाया कि उस व्यक्ति के घर के बाथरूम की खिड़की खुली हुई थी, जहां से उसने कथित तौर पर लड़की को धक्का दिया था। 

ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि घटना की सूचना सोमवार रात 11.48 बजे दी गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (हत्या) और 238 (अपराध के सबूतों को गायब करना, या अपराधी को छिपाने के लिए गलत जानकारी देना) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुंब्रा के ठाकुरपाड़ा इलाके में रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि नाबालिग लड़की का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें पुष्टि हुई कि उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बीएनएस धारा 96 (बच्चे की खरीद), 137 (2) (अपहरण), 64 (बलात्कार), 64 (आई) (सहमति देने में असमर्थ महिला से बलात्कार), 65 (2) (12 वर्ष से कम उम्र की महिला से बलात्कार) और 238 (अपराध के सबूतों को गायब करना या अपराधी को छिपाने के लिए झूठी जानकारी देना) को जोड़ा है।

Web Title: Thane man rapes 10-year-old inside his flat, slits her throat, throws body from bathroom window

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