Thane Maharashtra: बेंगलुरु के मदरसे में पढ़ने वाले 10 वर्षीय लड़के का यौन उत्पीड़न?, 22 वर्षीय मदरसा शिक्षक पीड़ित को अतिथि कक्ष में बुलाकर कई बार किया...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 29, 2025 17:01 IST2025-01-29T17:00:17+5:302025-01-29T17:01:21+5:30
Thane Maharashtra: पुलिस ने मंगलवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (दुष्कर्म) और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।

सांकेतिक फोटो
Thane Maharashtra:बेंगलुरु के एक मदरसे में पढ़ने वाले 10 वर्षीय लड़के का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने एक शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित के परिजन ठाणे शहर के शिल-फाटा इलाके के निवासी हैं, इसलिए उन्होंने यहां पुलिस से संपर्क किया, जिसके आधार पर पुलिस ने मंगलवार को मामला दर्ज कर लिया। पीड़ित ने अगस्त 2024 से जनवरी 2025 के बीच बेंगलुरु में स्थित मदरसे में शिक्षा ग्रहण की।
शिल-डायघर थाने के अधिकारी ने बताया कि 22 वर्षीय आरोपी पीड़ित को अतिथि कक्ष में बुलाता था, जहां उसने कथित तौर पर कई मौकों पर लड़के का यौन उत्पीड़न किया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़ित और उसके पिता को जान से मारने की धमकी भी दी। लड़के ने बाद में अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई।
अधिकारी ने बताया कि लड़के की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मंगलवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (दुष्कर्म) और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।