Thane Crime News: 2016 में 11 साल के नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध, 28 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल कठोर कारावास की सजा, 10000 रुपये का जुर्माना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 4, 2024 18:27 IST2024-07-04T18:26:56+5:302024-07-04T18:27:28+5:30

Thane Crime News: आरोपी ने उसे बीच रास्ते में पकड़ा और अंधेरे में सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए।

Thane Crime News 28-year-old man sentenced 10 years rigorous imprisonment fined Rs 10,000 for unnatural sex with 11-year-old minor boy in 2016 | Thane Crime News: 2016 में 11 साल के नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध, 28 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल कठोर कारावास की सजा, 10000 रुपये का जुर्माना

Thane Crime News: 2016 में 11 साल के नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध, 28 वर्षीय व्यक्ति को 10 साल कठोर कारावास की सजा, 10000 रुपये का जुर्माना

Highlightsअदालत के आदेश की एक प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध करायी गयी।माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई।यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

Thane Crime News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2016 में एक नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के जुर्म में 28 वर्षीय एक व्यक्ति को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के मामलों की एक विशेष अदालत के जज डी.एस. देशमुख ने दो जुलाई को दिए गए आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर लगे सभी आरोपों को साबित कर दिया है। अदालत के आदेश की एक प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध करायी गयी।

ठाणे शहर के वाघबिल इलाके के रहने वाले दोषी पर अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह राशि पीड़ित को मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया है। जज ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़ित को अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को भेजा जाए।

विशेष लोक अभियोजक संध्या एच. म्हात्रे ने अदालत को बताया कि 24 दिसंबर 2016 की रात को नाबालिग अपने दोस्त के घर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह में शामिल होने के बाद अकेले अपने घर लौट रहा था। वह उस समय 11 साल का था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने उसे बीच रास्ते में पकड़ा और अंधेरे में सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए।

म्हात्रे ने बताया कि पीड़ित ने घर लौट कर अपने अभिभावकों को आपबीती बताई जिसके बाद उसके माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अप्राकृतिक अपराध के कानूनी प्रावधानों और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। म्हात्रे ने बताया कि पीड़ित और उसकी मां सहित कुल आठ गवाहों से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि पीड़ित के कपड़ों पर लगे खून के धब्बे आरोपी के नमूनों से मेल खाते थे, जिसे अदालत ने उसे दोषी ठहराने के लिए निर्णायक सबूत के तौर पर स्वीकार किया। 

Web Title: Thane Crime News 28-year-old man sentenced 10 years rigorous imprisonment fined Rs 10,000 for unnatural sex with 11-year-old minor boy in 2016

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