Thane: 64 वर्षीय पापा के खिलाफ केस, 18 वर्षीय बेटी से यौन संबंध बनाने पर किया मजबूर, पांच जुलाई को जब घर में कोई नहीं था तो गलत तरीके से छुआ और पीटा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 29, 2024 19:11 IST2024-08-29T19:10:51+5:302024-08-29T19:11:39+5:30
Thane: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 75(2) (यौन उत्पीड़न) और 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

सांकेतिक फोटो
ठाणेःमहाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 64 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। वर्तक नगर पुलिस थाने के अधिकारी के मुताबिक 18 वर्षीय युवती ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि इस साल पांच जुलाई को जब घर में कोई नहीं था तो उसके पिता ने उसे अपने साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने बताया कि जब युवती ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने उसे गलत तरीके से छुआ और उसकी पिटाई भी की।
युवती का आरोप है कि इसके बाद ऐसा कई बार हुआ। पीड़िता ने आखिरकार बुधवार को पुलिस से संपर्क किया और अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 75(2) (यौन उत्पीड़न) और 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है।