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टीचर ने पेशे को किया कलंकित, नाबालिग छात्रा के साथ किया दुष्कर्म, हुई 7 साल की कैद

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: February 25, 2022 15:10 IST

पेशे से टीचर रामप्रवेश कन्नौजिया वाराणसी के चोलापुर स्थित एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। रामप्रवेश ने उसी स्कूल में पढ़ाने वाली एक नाबालिग छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया और 7 मई 2016 को अपने साथ लेकर भाग गया।

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ठळक मुद्देनाबालिग के साथ रेप का दोषी रामप्रवेश कन्नौजिया चोलापुर थाना क्षेत्र के भोपापुर गांव निवासी हैरामप्रवेश ने नाबालिग छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया और 7 मई 2016 को लेकर फरार हो गया थाकोर्ट ने टीचर रामप्रवेश कन्नौजिया को रेप के मामले में दोषी ठहराया और सात साल कैद की सजा दी

वाराणसी।एक कलयुगी टीचर द्वारा शादी का झूठा वादा करके अपने ही नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में वाराणसी की जिला अदालत में स्पेशल जज (पाक्सो) ने दोषी ठहराया है और उसे सात साल कैद-ए-बामुशक्कत की सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक यह मामला वाराणसी के देहात क्षेत्र चोलापुर का है। नाबालिग के साथ रेप का दोषी रामप्रवेश कन्नौजिया चोलापुर थाना क्षेत्र के भोपापुर गांव निवासी है।

पेशे से टीचर रामप्रवेश कन्नौजिया चोलापुर के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। रामप्रवेश ने उसी स्कूल में पढ़ाने वाली एक नाबालिग छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया और 7 मई 2016 को अपने साथ लेकर भाग गया।

मामले में नाबालिग लड़की ने कोर्ट में जो गवाही दी है, उसके अनुसार स्कूल टीचर राम प्रवेश ने उसे शादी का झांसा दिया और अपने प्यार में फंसा लिया। इसके बाद रामप्रवेश उसे लेकर अपने एक रिश्तेदार के यहां गया, जहां उसके उसके साथ गलत काम को अंजाम दिया।

इस केस में अन्य गवाहों की गवाही और पुलिस डायरी में दर्ज साक्ष्यों के आधार पर स्पेशल जज (पाक्सो) ने टीचर रामप्रवेश कन्नौजिया को दोषी ठहराया और सात साल कैद की सजा सुनाई है।

स्पशेल जज (पाक्सो एक्ट) राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने अपने फैसले में कहा कि टीचर रामप्रवेश ने इस जघन्य अपराध को अंजाम देकर पूरे टीचिंग पेशे को कलंकित करने का काम किया है।

जज ने अपने फैसले में आगे कहा कि अदालत दोषी रामप्रवेश कन्नौजिया को समाज में खुला छोड़ना ठीक नहीं है। इसलिए कोर्ट उसे सात साल की कठोर कारावास और साथ में 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा देती है। जुर्माने की अदायगी न करने की सूरत में दोषी रामप्रवेश को एक साल अतिरिक्त कैद काटनी होगी। 

इसके साथ ही अदालत ने दोषी रामप्रवेश कन्नौजिया को जुर्माना में से दस हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का भी हुक्म दिया। पुलिस ने अदालती कार्रवाई संपन्न होने के बाद दोषी रामप्रवेश का मेडिकल कराया, उसके बाद उसे जेल भेज दिया। 

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