निर्भया मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के वकील को कहा- पवन ने नहीं दायर की है याचिका तो डेथ वारंट जारी करने की मांग क्यों?

By अनुराग आनंद | Published: February 11, 2020 02:34 PM2020-02-11T14:34:48+5:302020-02-11T14:52:20+5:30

नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से दायर याचिका में निर्भया के चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थीं। मिली जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई हुई।

Supreme Court: Justice Bhushan asks Solicitor General Tushar Mehta, "Your chart shows 3 mercy petitions have been rejected. Pawan hasn't filed. Why don't you file for a fresh death warrant?". | निर्भया मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के वकील को कहा- पवन ने नहीं दायर की है याचिका तो डेथ वारंट जारी करने की मांग क्यों?

निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को दिया सुझाव

Highlightsनरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई।कोर्ट ने नया मर्सी पिटीसन दायर करने के लिए सरकार को कहा है।

निर्भया मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार दोपहर केंद्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के वकील को कहा कि आपको चार्ट के मुताबिक, दोषियों का तीन मर्सी पिटीशन खारिज हो गया है। पवन का मर्सी पिटीशन खारिज नहीं हुआ है। ऐसे में आप फिर से एक नया डेथ वारंट केक लिए कोर्ट में अपील क्यों नहीं करते हैं?  इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पवन ने जब दया याचिका ही दायर नहीं की है तो डेथ वारंट जारी करने की मांग क्यों हो रही है?

बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से दायर याचिका में निर्भया के चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थीं। मिली जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई हुई।

कोर्ट ने पिछले सुनवाई में (7 फरवरी) निर्भया के चारों दोषियों (अक्षय सिंह ठाकुर, मुकेश सिंह, विनय कुमार शर्मा और पवन कुमार गुप्ता) को अलग-अलग फांसी देने के मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह नोटिस जारी करते हुए कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक हफ्ता का दिया हुआ समय 11 फरवरी को समाप्त हो रहा है, ऐसे में 11 फरवरो को मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी दोषियों से अपने सभी कानूनी विकल्पों को एक सप्ताह के भीतर इस्तेमाल करने के लिए कहा था।
 

English summary :
Nirbhaya Gangrape supreme court


Web Title: Supreme Court: Justice Bhushan asks Solicitor General Tushar Mehta, "Your chart shows 3 mercy petitions have been rejected. Pawan hasn't filed. Why don't you file for a fresh death warrant?".

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