AIADMK के 'दो पत्ती' चुनाव चिह्न घोटाले के मामले में दिल्ली की अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर को दी ज़मानत, पर जेल से रिहाई नहीं
By रुस्तम राणा | Updated: April 7, 2026 16:42 IST2026-04-07T16:42:31+5:302026-04-07T16:42:31+5:30
यह मामला एआईएडीएमके के "दो पत्ती" चुनाव चिह्न से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित है। उन्हें यह ज़मानत राष्ट्रीय राजधानी स्थित राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दी। यह मामला पार्टी के चुनाव चिह्न को लेकर हुए विवाद के संबंध में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ा है।

AIADMK के 'दो पत्ती' चुनाव चिह्न घोटाले के मामले में दिल्ली की अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर को दी ज़मानत, पर जेल से रिहाई नहीं
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सुकेश चंद्रशेखर को प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) से जुड़े एक मामले में ज़मानत दे दी। यह मामला एआईएडीएमके के "दो पत्ती" चुनाव चिह्न से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित है। उन्हें यह ज़मानत राष्ट्रीय राजधानी स्थित राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दी। यह मामला पार्टी के चुनाव चिह्न को लेकर हुए विवाद के संबंध में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ा है।
पीएमएलए मामला कथित वित्तीय कदाचार और पार्टी के चुनाव चिह्न के आवंटन को प्रभावित करने के प्रयासों से जुड़ी एक व्यापक जाँच का हिस्सा है। अधिकारियों का कहना है कि यह मामला चंद्रशेखर से जुड़ी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के एक गहरे नेटवर्क को दर्शाता है, जो पिछले कई वर्षों से जाँच के दायरे में हैं।
ज़मानत का मतलब जेल से रिहाई नहीं है
इस मामले में ज़मानत मिलने के बावजूद, चंद्रशेखर जेल में ही रहेंगे। उनके ख़िलाफ़ अलग-अलग अधिकार-क्षेत्रों में 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 26 मामलों में उन्हें ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन पाँच मामले अभी भी उनके ख़िलाफ़ लंबित हैं।