सोनीपतः झूठी शान के नाम पर हत्या, अदालत ने पिता और भाई को मौत की सजा सुनाई, उनकी मर्जी के बिना शादी करने से नाराज थे
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 30, 2023 11:44 IST2023-05-30T11:43:58+5:302023-05-30T11:44:49+5:30
वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि हत्याकांड को सात सितंबर 2019 को अंजाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और अपर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने युवती के पिता व भाई को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है।

रितु के परिजन इस विवाह से नाराज थे और मौका पाकर उन्होंने रितु की हत्या कर दी।
सोनीपतः हरियाणा के सोनीपत के खंदराई गांव में झूठी शान के नाम पर वर्ष 2019 में एक युवती की हुई हत्या के मामले में अदालत ने पिता और भाई को मौत की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने सोमवार को यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि पिता और भाई लड़की द्वारा उनकी मर्जी के बिना शादी करने से नाराज थे।
वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि हत्याकांड को सात सितंबर 2019 को अंजाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और अपर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने युवती के पिता व भाई को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है।
कुमार ने बताया कि गढ़ी हकीकत गांव निवासी अर्जुन आईटीआई पास करने के बाद अपने मामा के घर गांव खंदराई मे रहने आया था। वहां उसका खंदरई गांव की रितु (22) के साथ प्रेम प्रसंग हो गया। बाद में रितु और अर्जुन ने घर से भाग कर प्रेम विवाह कर लिया। उन्होंने बताया कि रितु के परिजन इस विवाह से नाराज थे और मौका पाकर उन्होंने रितु की हत्या कर दी।