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दिल्ली में यौन उत्पीड़न मामला: बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है, एक और सर्जरी होगी

By भाषा | Updated: August 7, 2020 20:51 IST

मंगलवार को कृष्ण नामक एक 33 वर्षीय व्यक्ति ने घर के भीतर घुसकर इस बच्ची का यौन उत्पीड़न किया और फिर उसपर तेज धार हथियार से वार किया।

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ठळक मुद्देएम्स के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बृहस्पतिवार को बताया था कि उसकी मलाशय और आंतें बुरी तरह जख्मी थीं।विभत्स तरीके से किए गए इस अपराध को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने‘‘बर्बर’’ करार दिया। पश्चिम विहार पुलिस पहले ही इस संबंध में भादंसं की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज कर चुकी है।

नयी दिल्ली: पिछले दिनों पश्विम दिल्ली में यौन उत्पीड़न और शारीरिक प्रताड़ना की शिकार बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है और एम्स के सूत्रों का कहना है कि अभी उसकी एक और सर्जरी करने की जरुरत है। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि बच्ची का प्लेटलेट कम हैं और वह अस्पताल (एम्स) के न्यूरोसर्जरी आईसीयू में भर्ती है।

सूत्र ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘वह फिलहाल न्यूरोसर्जरी आईसीयू में है और उसकी सर्जरी करने की जरुरत है, लेकिन उसके प्लेटलेट बहुत कम हैं। उसकी हालत पर करीब से नजर रखी जा रही है। उसके सिर में गंभीर चोट आयी है।’’ मंगलवार को कृष्ण नामक एक 33 वर्षीय व्यक्ति ने घर के भीतर घुसकर इस बच्ची का यौन उत्पीड़न किया और फिर उसपर तेज धार हथियार से वार किया।

एम्स के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बृहस्पतिवार को बताया था कि उसकी मलाशय और आंतें बुरी तरह जख्मी थीं, शायद कोई चीज उनके अंदर डाली गई थी। इसी कारण उसे तुरंत इलाज की जरुरत थी और हमने उसके यहां आते ही सर्जरी की।’’ विभत्स तरीके से किए गए इस अपराध को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने‘‘बर्बर’’ करार दिया।

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कृष्ण को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वह मंगलवार को चोरी के इरादे से घर में घुसा था। मकान का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, तो वह अंदर चला गया। वह एक सूटकेस लेकर भाग ही रहा था कि बच्ची ने शोर मचा दिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने सिलाई मशीन उठाकर बच्ची पर फेंकी।

बच्ची ने फिर भी लड़ना नहीं छोड़ा, फिर आरोपी ने उसे पकड़ा, उसके शरीर पर कैंची से कई जगह वार किया और वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि वह कृष्ण की कहानी का सत्यापन कर रही है। पश्चिम विहार पुलिस पहले ही इस संबंध में भादंसं की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज कर चुकी है।

गौरतलब है कि कृष्ण पहले भी ऐसा अपराध कर चुका है और उसमें पीड़ित महिला की मौत हो गई थी। 

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