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पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला के मुंशी नसीम की 21 करोड़ रुपये की ‘अवैध’ संपत्ति कुर्क, ऐसे हुआ खुलासा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 2, 2022 15:04 IST

सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आकाश तोमर ने बताया कि नसीम के विरूद्ध यह कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत की गई।

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ठळक मुद्दे21 करोड़ रुपये मूल्य की ‘अवैध’ रूप से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क कर ली।सरकारी व गैर सरकारी जमीन क्रय किये जाने के तथ्य प्रकाश में आये थे।हाजी इकबाल वर्ष 2010 से 2016 तक एमएलसी रहे।

सहारनपुरः सहारनपुर जिले की बेहट पुलिस और राजस्व विभाग की साझा टीम ने पूर्व विधान परिषद सदस्‍य (पूर्व एमएलसी) और कथित खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला के मुंशी नसीम की लगभग 21 करोड़ रुपये मूल्य की ‘अवैध’ रूप से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क कर ली।

 

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आकाश तोमर ने बताया कि नसीम के विरूद्ध यह कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत की गई। उन्‍होंने बताया कि ‘‘गिरोह का सरगना हाजी इकबाल उर्फ बाला द्वारा अपने आपराधिक सहयोगियों, अपने परिजनों, अपने रिश्तेदार एवं नौकरों आदि के नाम से वन क्षेत्र से खैर आदि लकड़ी चोरी /तस्करी, अवैध रूप से खनन का कारोबार एवं दबंगई के बल पर लोगों को डरा धमका कर धोखाधड़ी करके सरकारी व गैर सरकारी जमीन क्रय किये जाने के तथ्य प्रकाश में आये थे।’’

उन्‍होंने बताया कि जांच में पता चला कि हाजी इकबाल ने अपने ‘आपराधिक सहयोगी’ नसीम के नाम तहसील बेहट के अन्तर्गत गांवो में कई सम्पतियां आपराधिक क्रिया कलापो से अर्जित किये गये धन से खरीदी थीं। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने इन सम्पतियों का स्थलीय निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से बातचीत की तो सभी संपत्ति नसीम एवं उसके पुत्र नदीम की होना बताया गया। तोमर ने बताया कि मौजूदा समय में इन सम्पतियों का बाजार मूल्य लगभग 21 करोड़ रुपये आंका गया है जिसे रविवार को कुर्क किया गया।

उल्लेखनीय है कि हाजी इकबाल वर्ष 2010 से 2016 तक एमएलसी रहे। आरोप के अनुसार हाजी इकबाल ने बसपा शासन काल में अवैध खनन का कारोबार करते हुए करोड़ों रुपये की लागत से मिर्जापुर क्षेत्र में एक विश्‍वविद्यालय भी खोला। वहीं, बाराबंकी से मिली खबर के अनुसार देश के कई राज्यों में स्मैक की आपूर्ति करने वाले जिले के एक कथित मादक पदार्थ तस्कर की चार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क कर ली गई।

बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार पांडेय ने बताया की जिलाधिकारी आदर्श सिंह के निर्देश पर पुलिस-प्रशासन ने जैदपुर थाना क्षेत्र के टिकरा उस्मा गांव में तस्कर मो. सहीम उर्फ कासिम की चार करोड़ छह लाख 16 हजार से ज्यादा की संपत्ति ढोल-नगाड़े के साथ मुनादी करके जब्त कर ली। पुलिस-प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत की। पुलिस के मुताबिक सहीम ने कथित तौर पर मॉर्फीन की तस्करी कर यह संपत्ति अर्जित की थी। 

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