लाइव न्यूज़ :

Ratlam Crime News: अनुष्ठान करने के बहाने 18, 38 और 42 वर्ष की तीन महिलाओं से बलात्कार, राजस्थान के 40 वर्षीय तांत्रिक अरेस्ट, ऐसे रचा व्यूह

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 20, 2024 13:02 IST

Ratlam Crime News: पुलिस उपाधीक्षक शाबेरा अंसारी ने बताया कि आरोपी बलवीर बैरागी ने आठ से 18 फरवरी के बीच वारदात को अंजाम दिया, जब वह रतलाम से लगभग 80 किलोमीटर दूर आलोट इलाके के एक मकान में रह रहा था।

Open in App
ठळक मुद्देमहिला द्वारा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद बैरागी को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िताओं को अमीर बनाने का वादा करके अनुष्ठान में भाग लेने के लिए राजी किया।

Ratlam Crime News: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में अमीर बनाने के लिए अनुष्ठान करने के बहाने तीन महिलाओं से बलात्कार करने के आरोप में राजस्थान के 40 वर्षीय एक तांत्रिक को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक शाबेरा अंसारी ने बताया कि आरोपी बलवीर बैरागी ने आठ से 18 फरवरी के बीच वारदात को अंजाम दिया, जब वह रतलाम से लगभग 80 किलोमीटर दूर आलोट इलाके के एक मकान में रह रहा था। पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘उसने पीड़िताओं को अमीर बनाने का वादा करके अनुष्ठान में भाग लेने के लिए राजी किया। उसने उन्हें नशीला पदार्थ मिला हुआ भोजन दिया और उनके साथ बलात्कार किया। पीड़ितों की उम्र 18 वर्ष, 38 वर्ष और 42 वर्ष है।’’ इनमें से एक महिला द्वारा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद बैरागी को गिरफ्तार कर लिया गया। 

उत्तर प्रदेश के बरेली में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

बरेली की एक विशेष अदालत ने दलित किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के लगभग 10 वर्ष पुराने मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 75-75 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्‍ता सुभव कुमार मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद विशेष न्यायाधीश (यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम) राम दयाल ने सोमवार को तीन आरोपी- दीपक, हरिओम और राजकुमार, को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और तीनों पर 75-75 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

अदालत ने जुर्माने की राशि में से आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अधिवक्‍ता मिश्रा ने बताया कि घटना थाना फतेहगंज पश्चिम की है। पीड़िता के पिता ने अनुसूचित जाति-जनजाति निवारण अधिनियम (एससी-एसटी एक्ट) और दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

शिकायत में कहा गया कि 13 मई 2014 को दोपहर दो बजे जब उनकी बेटी घर पर अकेली थी तभी अभियुक्त दीपक (32), हरिओम (34) और राजकुमार (35) उसे बहला फुसला कर दिल्ली ले गए। पुलिस ने तीन माह बाद पीड़िता को ढूढ़ निकाला। उसने पुलिस को बताया कि तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद तीनों को सजा सुनाई।

टॅग्स :क्राइम न्यूज हिंदीरतलाम सिटीराजस्थानमध्य प्रदेशPolice
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्ट4 महिला सहित 9 अरेस्ट, घर में सेक्स रैकेट, 24400 की नकदी, आपतिजनक सामग्री ओर तीन मोटर साइकिल बरामद

विश्व‘बार’ में गोलीबारी और तीन बच्चों समेत 11 की मौत, 14 घायल

क्राइम अलर्टप्रेम करती हो तो चलो शादी कर ले, प्रस्ताव रखा तो किया इनकार, प्रेमी कृष्णा ने प्रेमिका सोनू को उड़ाया, बिहार के भोजपुर से अरेस्ट

क्राइम अलर्ट20 साल की नर्सिंग छात्रा की गला रेतकर हत्या, पिता ने कहा-महेंद्रगढ़ के उपेंद्र कुमार ने बेटी का अपहरण कर किया दुष्कर्म और लाडो को मार डाला

क्राइम अलर्टKarnataka: बेलगावी में स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार

क्राइम अलर्ट अधिक खबरें

क्राइम अलर्टNanded Honor Killing: प्रेम संबंध के चलते दलित युवक की हत्या के आरोप में 1 और आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित परिवार को दी गई सुरक्षा

क्राइम अलर्टDelhi: जाफराबाद में सड़क पर झड़प, गोलीबारी के बाद 3 गिरफ्तार

क्राइम अलर्टThane News: शौहर के तलाक न देने पर बेगम ने रची साजिश, भाई संग मिलकर किया कत्ल; गिरफ्तार

क्राइम अलर्टGhaziabad: मोदीनगर में नकाबपोश व्यक्ति ने 80 साल के ज्वेलरी शॉप के मालिक की चाकू मारकर हत्या की, फिर हमलावर से भिड़ा शख्स, देखें डिस्टर्बिंग वीडियो

क्राइम अलर्टUttar Pradesh: अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 युवकों की मौत