Raigarh Gang Rape: सामूहिक बलात्कार कर ओडिशा भागा, बिजली तार की चपेट में आकर गई जान, भगवान ने आदिवासी युवती को दिया इंसाफ!

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 22, 2024 15:10 IST2024-08-22T15:09:45+5:302024-08-22T15:10:39+5:30

Raigarh Gang Rape: आठवां फरार आरोपी संजय यादव (18) पुलिस से बचने के लिये ओडिशा चला गया था।

Raigarh Gang Rape Ran away Odisha gang rape died getting hit electric wire God gave justice tribal girl! | Raigarh Gang Rape: सामूहिक बलात्कार कर ओडिशा भागा, बिजली तार की चपेट में आकर गई जान, भगवान ने आदिवासी युवती को दिया इंसाफ!

सांकेतिक फोटो

Highlightsसराईपाली गांव स्थित अपने मामा के घर में छुपा था।बिजली के तार की चपेट में आ गया और मौत हो गई।सात को पकड़ा जा चुका है तथा एक की मौत हो गई है।

Raigarh Gang Rape: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले मे आदिवासी युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में फरार एक आरोपी का शव पड़ोसी राज्य ओडिशा से बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक, नगर (सीएसपी) आकाश शुक्ला ने बताया कि सामूहिक बलात्कार के इस मामले में कुल आठ आरोपी थे। इसमें से 15 साल के एक नाबालिग समेत सात लोगों को पकड़ लिया गया है। आठवां फरार आरोपी संजय यादव (18) पुलिस से बचने के लिये ओडिशा चला गया था।

शुक्ला ने बताया कि यादव ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में रेंगाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सराईपाली गांव स्थित अपने मामा के घर में छुपा था। उन्होंने बताया की वह वहां जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए बिछाए गए करंट प्रवाहित बिजली के तार की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि रेंगाली पुलिस मौके पर पहुंच गई है तथा तार बिछाने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। शुक्ला ने बताया कि सामूहिक बलात्कार के इस मामले मे पीड़िता (27) के बयान के बाद आठ आरोपियों में से सात को पकड़ा जा चुका है तथा एक की मौत हो गई है।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों मे राहुल चौहान (19), मोनू साहू (23), राहुल खड़िया (19), उत्तम मिर्धा (20), नरेन्द्र सिदार (23)और बबलु डहरिया (19) को कल न्यायिक रिमांड मे जेल भेजा गया है। सातवें आरोपी (15 साल के एक नाबालिग) को बुधवार को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया।

अधिकारी ने बताया कि पुसौर थाना पुलिस पीड़िता की रिपोर्ट पर आठ लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार के मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 (1), 140 (3) और 351 (3) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही है।

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