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Pune Porsche Accident Case: पोर्श कार से टक्कर मार दो लोग की ली जान, 17 वर्षीय लड़के के पिता विशाल अग्रवाल हिरासत में, किशोर ने घटना के समय शराब पी रखी थी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 21, 2024 12:44 IST

Pune Porsche Accident Case: पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, ‘‘हमने छत्रपति संभाजीनगर से किशोर के पिता को हिरासत में लिया है और उन्हें पुणे लाया जा रहा है और उनके खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।’’

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ठळक मुद्दे किशोर न्याय अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का आग्रह करेगी।मोटरवाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

Pune Porsche Accident Case: पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक कार दुर्घटना में कथित तौर पर शामिल 17 वर्षीय लड़के के पिता को हिरासत में लिया और किशोर को शराब परोसने के लिए दो होटल के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना जिस पोर्शे कार से हुई, उसे कथित तौर पर 17 वर्षीय किशोर चला रहा था और रविवार तड़के उसने कल्याणी नगर में मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मार दी थी जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि किशोर ने घटना के समय शराब पी रखी थी।

पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, ‘‘हमने छत्रपति संभाजीनगर से किशोर के पिता को हिरासत में लिया है और उन्हें पुणे लाया जा रहा है। उनके खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।’’ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) शैलेश बलकवडे ने बताया कि इसके अलावा पुणे पुलिस ने कोजी रेस्त्रां के मालिक प्रल्हाद भुटाडा और प्रबंधक सचिन काटकर एवं होटल ब्लैक के प्रबंधक संदीप सांगले को किशोर को शराब परोसने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा, ‘‘सभी को आज एक अदालत में पेश किया जाएगा।’’

पुलिस के अनुसार, शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि को आरोपी किशोर अपने दोस्तों के साथ रात साढ़े नौ बजे से देर रात एक बजे के बीच इन दो जगहों पर गया था और उसके कथित तौर पर शराब पी थी। पुलिस आयुक्त कुमार ने पहले बताया था, ‘‘बार की सीसीटीवी फुटेज से साफ तौर पर दिखता है कि किशोर शराब पी रहा है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि किशोर शराब पीने के बाद कार चला रहा था। हम ये सभी तथ्य अदालत में पेश करेंगे।’’ पुलिस ने किशोर के पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। नाबालिग को शराब परोसने के लिए बार के मालिक तथा कर्मचारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

किशोर का पिता रियल एस्टेट कारोबारी है। एक अधिकारी ने पहले बताया था कि इन मामलों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी गयी है। घटना के संबंध में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, किशोर के पिता ने यह जानते हुए भी कि उसके बेटे के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसे कार दे दी जिससे उसकी जान खतरे में डाली।

उसे पार्टी करने की भी अनुमति दे दी जबकि वह जानता था कि उसका बेटा शराब पीता है। कुछ दोस्त पार्टी करने के बाद रविवार तड़के करीब सवा तीन बजे मोटरसाइकिल से लौट रहे थे तभी तेज गति से आ रही पोर्शे कार ने कल्याणी नगर चौराहे पर उनमें से एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गयी जिनकी उम्र 24 वर्ष थी। वे आईटी पेशेवर थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। आरोपी लड़के को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया जहां से कुछ घंटे के बाद ही उसे जमानत मिल गई।

बोर्ड ने उसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जाकर यातायात नियम पढ़ने और 15 दिन के भीतर उसके समक्ष प्रस्तुति देने का निर्देश दिया। आदेश में कहा गया, ‘‘सीसीएल (कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा) सड़क हादसे और उसका समाधान विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखेगा।’’

पुलिस के मुताबिक, किशोर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटरवाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने सोमवार को कहा था कि वह सत्र न्यायालय का रुख करेगी और आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की अनुमति देने का आग्रह करेगी।

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