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Pune Police: 4 आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए की दोस्ती?, 16 वर्षीय छात्रा से रेप, 20 और 22 साल के 2 युवक अरेस्ट, 2 नाबालिग हिरासत में, आरोपियों ने अप्रैल से सितंबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर किया यौन उत्पीड़न...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 27, 2024 11:22 IST

Pune Police: आरोपियों ने अप्रैल से सितंबर के बीच पुणे में अलग-अलग स्थानों पर किशोरी का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया।

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ठळक मुद्देयौन अपराधों के संबंध में कॉलेज में एक सत्र का आयोजन किया गया था। मित्र (16 वर्षीय पीड़िता) कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है।पीड़िता की सोशल मीडिया के जरिए इन चारों व्यक्तियों से मुलाकात हुई थी।

Pune Police: पुणे के एक कॉलेज की 16 वर्षीय छात्रा से बलात्कार के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है और दो नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों की उम्र 20 और 22 साल के बीच है। पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों की छात्रा से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। उसने बृहस्पतिवार को बताया कि आरोपियों ने अप्रैल से सितंबर के बीच पुणे में अलग-अलग स्थानों पर किशोरी का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया।

पुलिस ने बताया कि यह मामला तब सामने आया जब बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के संबंध में कॉलेज में एक सत्र का आयोजन किया गया था। इस सत्र के दौरान एक छात्रा उदास दिखी और जब उसका भरोसा जीतकर उससे इसका कारण पूछा गया तो उसने ‘काउंसलर’ को बताया कि उसकी एक मित्र (16 वर्षीय पीड़िता) कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है।

एक महिला पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘मामले की जांच करने पर पता चला कि पीड़िता की सोशल मीडिया के जरिए इन चारों व्यक्तियों से मुलाकात हुई थी। चारों ने अलग-अलग मौकों पर पीड़िता से कथित तौर पर बलात्कार किया था।’’ उन्होंने बताया कि नाबालिग का वीडियो भी बनाया गया था, इसलिए मामले में सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इनमें से दो नाबालिग हैं, (उनकी उम्र का खुलासा नहीं किया गया है) इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। अन्य आरोपियों (20 से 22 वर्ष की आयु) को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में जांच जारी है।’’ आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की बलात्कार संबंधी धारा और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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