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16 साल के लड़के ने 56 साल की टीचर का चुपके से टॉयलेट में बनाया अश्लील वीडियो, पुलिस ने लिया यह एक्शन

By आजाद खान | Updated: April 2, 2022 12:48 IST

आपको बता दें कि आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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ठळक मुद्देपुणे में अपनी ही टीचर का अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है।महिला की शिकायत के बाद आरोपी नाबालिग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पीड़िता का आरोप है कि नाबालिग ने इससे पहले भी ऐसी हरकते कर चुका है।

पुणे:महाराष्ट्र (Maharashtra) के पुणे में नाबालिग द्वारा अपने ही टीचर के अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है महिला नाबालिग को ट्यूशन पढ़ाती है, नाबालिग पर आरोप है कि उसने महिला के टॉयलेट इस्तेमाल करते समय अश्लील वीडियो बनाया है। यह मामला पिछले महीने का है, लेकिन इसमें कार्रवाई अब हुई है क्योंकि पीड़िता ने अब जाकर इस पर केस दर्ज करवाया है। टीचर ने यह भी आरोप लगाया कि वह पहले भी कर ऐसी हरकतें चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पर कार्रवाई के बारे में विचार कर रही है। 

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, यह मामला पुणे के अलंकार पुलिस का है। यहां पर एक 16 साल के नाबालिग लड़के पर 56 साल की महिला टीचर ने यह आरोप लगाया है कि उसने महिला के टॉयलेट इस्तेमाल करते समय कथित तौर पर उसका अश्लील वीडियो बनाया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग ने इस कारनामें को अंजाम देने के लिए टॉयलेट में एक मोबाइल फोन को छुपा कर रखा था। वह उस फोन से महीला के अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था। मामले का जब खुलासा हुआ तो फोन छुपाने की बात सामने आई है। यह घटना पिछले महीने का है लेकिन पुलिस में इसकी शिकायत गुरूवार को हुई है। 

पहले भी कर चुका है ऐसी हरकत

महिला का आरोप है कि नाबालिग ने पहले भी उसके ऐसी हरकते कर चुका है। उसने बताया कि वह पढ़ाई करते समय भी कई बार महिला के वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया है। मामले की जांच कर रही पुलिस इंस्पेक्टर संगीता पाटिल ने बताया कि आरोपी का फोन ले लिया गया है जिसमें उन्हें एक आपत्तिजनक वीडियो भी मिला है। वे इस मामले की आगे जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला पिछले पांच साल से नाबालिग के घर जाकर उसे ट्यूशन पढ़ाती थी। 

बोर्ड परीक्षा के कारण नहीं किया अभी कोई कार्रवाई

मामले में नाबालिग पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएं और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 66E के तहत मामला दर्ज किया गया है। पाटिल ने यह भी बताया कि आरोपी 10वीं क्लास में पढ़ता है और अभी उसकी बोर्ड की परीक्षा चल रही है, इस कारण उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश गया है। 

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