Prayagraj Atiq Ahmed Earnings crime: 50 करोड़ रुपये की कुर्क की गई बेनामी संपत्ति सरकारी, लालापुर के राजमिस्त्री हूबलाल ने नाम पर खरीदी थी...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 17, 2024 16:06 IST2024-07-17T16:05:40+5:302024-07-17T16:06:51+5:30

Prayagraj Atiq Ahmed Earnings of crime: जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अतीक अहमद ने अपराध की कमाई से यह संपत्ति लालापुर के राजमिस्त्री हूबलाल ने नाम पर खरीदी थी। लगभग 2.377 हेक्टेयर भूमि की उस समय कीमत 12.42 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर थी।

Prayagraj Atiq Ahmed Earnings of crime attached benami property worth Rs 50 crore purchased Hublal mason Lalapur name government | Prayagraj Atiq Ahmed Earnings crime: 50 करोड़ रुपये की कुर्क की गई बेनामी संपत्ति सरकारी, लालापुर के राजमिस्त्री हूबलाल ने नाम पर खरीदी थी...

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Highlightsजरूरत पड़ने पर इस जमीन का बैनामा वह अपने नाम करा लेगा। जवाब दाखिल करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया। तीन महीने के भीतर संबंधित पक्ष द्वारा जमीन के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं पेश किया गया।

Prayagraj Atiq Ahmed Earnings of crime: माफिया अतीक अहमद की अपराध से अर्जित करीब 50 करोड़ रुपये मूल्य की कुर्क की गई बेनामी संपत्ति को न्यायालय (गैंगस्टर) ने राज्य सरकार के पक्ष में निहित कर दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि अतीक अहमद ने अपराध की कमाई से यह संपत्ति लालापुर के राजमिस्त्री हूबलाल ने नाम पर खरीदी थी। लगभग 2.377 हेक्टेयर भूमि की उस समय कीमत 12.42 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर थी। उन्होंने बताया कि हूबलाल के नाम पर जमीन का बैनामा करते समय अतीक अहमद द्वारा कहा गया था कि जरूरत पड़ने पर इस जमीन का बैनामा वह अपने नाम करा लेगा। अग्रहिर ने कहा कि पुलिस आयुक्त न्यायालय द्वारा इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत कुर्क किया गया और जवाब दाखिल करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया। लेकिन इस तीन महीने के भीतर संबंधित पक्ष द्वारा जमीन के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं पेश किया गया।

उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस आयुक्त न्यायालय ने इस मामले में पत्रावली को न्यायालय (गैंगस्टर) के पास भेज दिया। मंगलवार को न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस आयुक्त की कार्यवाही को उचित और न्यायसंगत माना और अपराध से अर्जित इस बेनामी संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में निहित कर दिया।

पुलिस के मुताबिक, अतीक के खिलाफ गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान पता चला कि एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में हूबलाल के नाम पर अतीक की संपत्ति है। पूछताछ में हूबलाल ने बताया कि अतीक ने वर्ष 2015 में धमकाकर उसके नाम पर यह जमीन लिखवाई थी। पुलिस ने नवंबर, 2023 में इस जमीन को कुर्क कर दिया था।

उल्लेखनीय है कि उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पिछले वर्ष 15 अप्रैल को प्रयागराज के काल्विन अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम, अशरफ की पत्नी जैनब सहित कई अभियुक्त अब भी फरार हैं।

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