तुम्हारा अवैध रिश्ता दूसरी महिला से और भोजन करने आते हो?, पति श्रवण कुमार ने घर के अंदर पत्नी सुनीता देवी की गला रेतकर हत्या की और शोर मचाया अज्ञात लोगों ने मारा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 27, 2025 11:59 IST2025-09-27T11:57:12+5:302025-09-27T11:59:47+5:30
Pratapgarh: थाना मानधाता क्षेत्र के भग्गू का पुरवा पीपर ताली गांव में बीती रात सुनीता देवी (32) का उसके पति श्रवण कुमार ने घर के अंदर गला रेतकर हत्या करने के बाद शोर मचाया कि अज्ञात लोगों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी है।

सांकेतिक फोटो
Pratapgarh: प्रतापगढ़ जिले के भग्गू का पुरवा पीपर ताली गांव में बृहस्पतिवार की रात एक महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने के आरोपी उसके पति को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि उसने आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार बरामद कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) शैलेन्द्र लाल ने बताया कि थाना मानधाता क्षेत्र के भग्गू का पुरवा पीपर ताली गांव में बीती रात सुनीता देवी (32) का उसके पति श्रवण कुमार ने घर के अंदर गला रेतकर हत्या करने के बाद शोर मचाया कि अज्ञात लोगों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी है।
उन्होंने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंच कर साक्ष्य जुटाने लगी तो नल पर लगे खून के निशान और रसोई में आधा खाया हुआ खाना पाया गया। पुलिस ने शक के आधार पर पति श्रवण कुमार से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसकी पत्नी रोजाना उस पर किसी दूसरी महिला से संबंध होने का आरोप लगाकर झगड़ा करती थी।
उन्होंने बताया कि इसी वजह से श्रवण कुमार ने गला रेतकर पत्नी की हत्या करने के बाद हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार को सूखे कुएं में फेंक दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने कुंए से धारदार हथियार (चापड़) बरामद किया। श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है।
उत्तर प्रदेश : एक साल की सौतेली बेटी से बलात्कार के मामले में पिता को आजीवन कारावास
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को अपनी एक साल की सौतेली बेटी से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के वकील प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद ने आरोपी सौतेले पिता के खिलाफ फैसला सुनाया।
उन्होंने बताया कि मुकदमे की सुनवाई बेहद कम समय 14 दिन में पूरी हो गई। यह घटना शादियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की है। इस घटना की शिकायत 20 जुलाई, 2025 को बच्ची की मां ने दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने 18 जुलाई को उसकी बेटी का तब यौन उत्पीड़न किया, जब वह धान की रोपाई करने घर से बाहर गई थी।
सिंह ने पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई का उल्लेख किया, जिसके परिणामस्वरूप 12 सितंबर को आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने 15 सितंबर को दैनिक कार्यवाही शुरू की। त्वरित सुनवाई के दौरान पांच गवाह पेश किए गए।
साक्ष्यों की समीक्षा और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने औपचारिक आरोप पत्र दाखिल होने के मात्र दो सप्ताह बाद, 26 सितंबर को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।