शामली जिले की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में फरार चल रहे सपा विधायक नाहिद हसन की सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। शामली जिले के एसपी अजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने रविवार को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत सपा विधायक के घर के बाहर एक नोटिस चस्पां किया है।
विधायक को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए पांच नवम्बर तक का समय दिया गया है। कुमार ने बताया कि नाहिद हसन के खिलाफ 12 मामले दर्ज हैं। हसन की मां एवं कैराना की पूर्व सांसद तबस्सुम हसन भी कुछ मामलों में कथित तौर पर संलिप्त है।
विधायक के खिलाफ अधिकारी से बदसलूकी करने और बिना वैध कागजात के गाड़ी चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि हसन के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही शुरू करने की इजाजत मांगने वाले पुलिस के आवेदन पर शनिवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने विधायक से समर्पण करने को भी कहा।
पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि पुलिस ने कुर्की की कार्यवाही शुरू कर दी है। नौ सितंबर को एक अधिकारी ने हसन की गाड़ी के कागजात की जांच करने के लिए उन्हें रोका था, लेकिन विधायक ने कथित रूप से अफसर के साथ बदसलूकी की। कुमार ने बताया कि बाद में पता चला कि हसन की गाड़ी का पंजीकरण नहीं हुआ था।