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नकली कॉस्मेटिक्स की बिक्री के आरोप में Amazon-Flipkart को नोटिस, DCGI ने मांगा जवाब

By भाषा | Updated: October 24, 2018 02:50 IST

डीजीसीआई ने कंपनियों से 10 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देने का कहा है। साथ ही नकली और मिलावटी कास्मेटिक्स के सामान बेचने को लेकर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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देश के औषधि नियामक डीसीजीआई ने देश विदेश के कई नामी कास्मेटिक्स उत्पादों के नाम पर नकली और मिलावटी माल बेचने के आरोप में ई-वाणिज्य कंपनियों आमेजन और फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी किया है और उनसे 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है।

नियामक ने उन्हें गड़बड़ी साबित होने पर दंडात्मक देने की चेतावनी दी है।

औषधि निरीक्षकों ने 5-6 अक्टूबर को देश में कई कुछ प्रतिष्ठानों पर छापे मारे थे। उसके बाद ही भारतीय औषधि नियंत्रक (डीसीजीआई) ने नोटिस दिये। छापे के दौरान बिना वैध विनिर्माण लाइसेंस के देश में विनिर्मित कास्मेटिक्स सामान के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना कास्मेटिक्स का आयातित कच्चा माल पकड़ा गया। पकड़े गए उत्पाद इन ई-वाणिज्य कंपनियों की वेबसाइटों के माध्यम से बेचे जा रहे थे। 

बिना मंजूरी के ऐसे उत्पादों की बिक्री पर मौद्रिक जुर्माना से लेकर जेल की सजा का प्रावधान है।

इस बारे में संपर्क किये जाने पर आमेजन इंडिया के प्रवक्ता ने पीटीआई भाषा से कहा कि जब भी ऐसा मामला आता है कंपनी अवैध या नकली उत्पादों के बिक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है।

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘आमेजन ग्राहकों का ध्यान रखती है और उच्च मानदंडों का अनुपालन करती है। कंपनी उन बिक्रेताओं के खिलाफ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कड़ी कार्रवाई करती है जो अवैध या नकली उत्पाद बेचते हैं और उनकी शिकायत की जाती है।’’ 

डीजीसीआई ने कंपनियों से 10 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देने का कहा है। साथ ही नकली और मिलावटी कास्मेटिक्स के सामान बेचने को लेकर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।

डीसीजीआई एस ई रेड्डी ने नोटिस में कहा, ‘‘अगर आप निर्धारित समय में नोटिस का जवाब देने में विफल रहते हैं, यह माना जाएगा कि आपके पास देने के कोई जवाब नहीं है और जो भी उचित कार्रवाई होगी, की जाएगी।’’ 

रेड्डी के अनुसार इसी प्रकार का नोटिस इंडियामार्ट को भी दिया गया है। फ्लिपकार्ट और इंडियामार्ट से इस बारे में फिलहाल बयान नहीं मिल पाये हैं। 

टॅग्स :अमेजनफ्लिपकार्ट
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