निर्भया के दोषियों को कल होगी फांसी, कोर्ट ने डेथ वारंट पर नहीं लगाई रोक

By स्वाति सिंह | Updated: March 19, 2020 16:36 IST2020-03-19T16:15:42+5:302020-03-19T16:36:18+5:30

निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्याकांड मामले के सजायाफ्ता चार दोषियों में से एक अक्षय सिंह की पत्नी बृहस्पतिवार को पटियाला हाउस अदालत के बाहर बेहोश हो गई। उसने बेहोश होने से पहले कहा कि उसे और उसके नाबालिग बेटे को भी फांसी दे दी जाए।

Nirbhaya gangrape taza khabar: Delhi's Patiala House Court dismisses the plea of 2012 Delhi gangrape convicts seeking a stay on execution | निर्भया के दोषियों को कल होगी फांसी, कोर्ट ने डेथ वारंट पर नहीं लगाई रोक

कोर्ट को बृहस्पतिवार को सूचित किया गया कि सभी दोषी अपने सभी कानूनी और संवैधानिक विकल्पों का इस्तेमाल कर चुके हैं

Highlightsनिर्भया गैंगरेप और हत्याकांड मामले के चारों दोषियों को फांसी होने में अब कोई भी रुकावट नहीं है। पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों की डेथ वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड मामले के चारों दोषियों को फांसी होने में अब कोई भी रुकावट नहीं है। दरअसल, गुरुवार को फांसी के ठीक एक दिन पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों की डेथ वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्टरूम के बाहर सजायाफ्ता चार दोषियों में से एक अक्षय सिंह की पत्नी बृहस्पतिवार को पटियाला हाउस अदालत के बाहर बेहोश हो गई। उसने बेहोश होने से पहले कहा कि उसे और उसके नाबालिग बेटे को भी फांसी दे दी जाए। अदालत के बाहर चीखते हुए उसने कहा, “मुझे भी न्याय चाहिए। मुझे भी मार दो। मैं जीना नहीं चाहती। मेरा पति निर्दोष है। यह समाज उसके पीछे क्यों पड़ा है?” 

उसने कहा, “हम इस उम्मीद में जी रहे थे कि हमें न्याय मिलेगा लेकिन पिछले सात साल से हम रोज मर रहे हैं।” सिंह की पत्नी ने खुद को सैंडल से मारना शुरू कर दिया जिसके बाद वकीलों ने उसे समझाया-बुझाया। हालांकि पीड़िता के परिजन के वकील ने कहा कि दोषियों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। 

वकील ने कहा, “अक्षय हमारे समाज का हिस्सा है। अप्राकृतिक मौत से हर किसी को दुख होता है लेकिन अक्षय के साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।” गौरतलब है कि पांच मार्च को एक निचली अदालत ने मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को 20 मार्च को सुबह साढ़े पांच बजे फांसी देने के लिए नया मृत्यु वारंट जारी किया था। अदालत को बृहस्पतिवार को सूचित किया गया कि सभी दोषी अपने सभी कानूनी और संवैधानिक विकल्पों का इस्तेमाल कर चुके हैं और उनके बचने के लगभग सभी रास्ते बंद हो चुके हैं।
 

Web Title: Nirbhaya gangrape taza khabar: Delhi's Patiala House Court dismisses the plea of 2012 Delhi gangrape convicts seeking a stay on execution

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