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मदरसा में जूनियर से 2 वरिष्ठ 6 माह से कर रहे थे कुकर्म, 12-15 साल के 5 नाबालिग आरोपियों ने लड़के की गला घोंटकर हत्या की और शव को सेप्टिक टैंक में फेंका

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 7, 2025 14:54 IST

पीड़ित के साथ दो वरिष्ठ छात्रों ने दुष्कर्म किया था, जिसमें मदरसे का 15 वर्षीय वरिष्ठ छात्र भी शामिल था। हत्या कर दी गई।

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ठळक मुद्दे 12 से 15 साल की उम्र के पांच नाबालिग आरोपियों को शनिवार को पकड़ा गया।वरिष्ठ छात्रों को कनिष्ठ छात्रों के यौन शोषण के कृत्य का खुलासा करने की धमकी दी थी। यौन शोषण किया जा रहा था और 31 अगस्त को उसे जान से मारने का भी प्रयास किया गया था।

भुवनेश्वरः ओडिशा के नयागढ़ जिले में एक मदरसे के पांच नाबालिग छात्रों को संस्थान के 12 वर्षीय एक लड़के की कथित तौर पर हत्या करने और उसके शव को सेप्टिक टैंक में फेंकने के आरोप में पुलिस ने पकड़ा है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। यह वारदात दो सितंबर को नयागढ़ जिले के रानपुर थाना क्षेत्र स्थित एक मदरसे में हुई। नयागढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सुभाष चंद्र पांडा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पुलिस ने तीन सितंबर को एक मामला दर्ज किया और 12 से 15 साल की उम्र के पांच नाबालिग आरोपियों को शनिवार को पकड़ा गया।

 

एएसपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कटक जिले के बदाम्बा क्षेत्र का रहने वाले पीड़ित लड़के ने कथित तौर पर अपने वरिष्ठ छात्रों को कनिष्ठ छात्रों के यौन शोषण के कृत्य का खुलासा करने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि पीड़ित का मदरसे के एक वरिष्ठ छात्र द्वारा पिछले छह महीनों से कथित तौर पर यौन शोषण किया जा रहा था और 31 अगस्त को उसे जान से मारने का भी प्रयास किया गया था।

पांडा ने कहा कि, हालांकि सेप्टिक टैंक से पीड़ित का शव बरामद होने के बाद शुरू में यह एक दुर्घटना प्रतीत हुई, लेकिन बाद में साक्ष्यों से पता चला कि उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उसकी हत्या की गई। एएसपी ने कहा, ‘‘पता चला है कि पीड़ित के साथ दो वरिष्ठ छात्रों ने दुष्कर्म किया था, जिसमें मदरसे का 15 वर्षीय वरिष्ठ छात्र भी शामिल था। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।

शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया।’’ मुख्य आरोपी और उसके चार साथियों ने लड़के की गला घोंटकर हत्या कर दी। एएसपी ने बताया, ‘‘पांचों को पकड़ कर अदालत में पेश किया गया।’’ उन्होंने बताया कि इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को अंगुल के बाल सुधार गृह में भेजा गया है।

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