मुजफ्फरपुर शेल्टर मामला: JDU का दावा, CM नीतीश कुमार के खिलाफ CBI जांच की खबर झूठी
By स्वाति सिंह | Updated: February 17, 2019 10:32 IST2019-02-17T10:32:10+5:302019-02-17T10:32:10+5:30
राजद नेता तेजस्वी यादव को लिखे गये पत्र में जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, ‘‘विशेष अदालत ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। उसे सीबीआई को ऐसा कोई निर्देश देने का अधिकार भी नहीं है।’’

मुजफ्फरपुर शेल्टर मामला: JDU का दावा, CM नीतीश कुमार के खिलाफ CBI जांच की खबर झूठी
बिहार के सत्तारुढ़ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने शनिवार को दावा किया कि मुजफ्फरपुर की विशेष (बाल यौन अपराध रोकथाम अधिनियम) पोक्सो अदालत ने सीबीआई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य पर आश्रय गृह यौन कांड के आरोपी द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच का कोई आदेश नहीं दिया है।
राजद नेता तेजस्वी यादव को लिखे गये पत्र में जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, ‘‘विशेष अदालत ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। उसे सीबीआई को ऐसा कोई निर्देश देने का अधिकार भी नहीं है।’’
यादव ने इस संबंध में अपने ट्विटर हैंडल पर खबर साझा की थी।
Sanjay Singh, JDU on #MuzaffarpurShelterHome case: Special Court has no authority to issue an order for CBI enquiry & no such order has been issued against the Chief Minister. These are mere rumours. #Biharpic.twitter.com/hWThIS9SNY
— ANI (@ANI) February 17, 2019
आरोपी सुधीर कुमार ओझा के वकील ने कहा कि वाकई पोक्सो अदालत ने आरोपी अश्विनी के आवेदन पर ऐसा निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर आश्रय गृह से जुड़े पूर्व स्वयंभू डॉक्टर अश्विनी ने राज्य सरकार द्वारा इस आश्रय गृह को निरंतर धन देने के मद्देनजर जांच की मांग की थी।
सिंह ने कहा कि यह एक नियमित प्रक्रिया है कि जब भी कोई आरोपी अदालत में कोई आवेदन देता है तो उसे विचारार्थ जांच एजेंसी के पास भेजा जाता है।
उन्होंने कहा, ‘‘तेजस्वी यादव सुनी हुई बातों के आधार पर बयान देते रहते हैं। यह महंगा साबित हो सकता है।’’
(भाषा इनपुट के साथ)