मुजफ्फरनगरः पति को पेड़ में बांधकर पत्नी के साथ चार लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, दो नाबालिग समेत 10 अरेस्ट, जानें पूरा मामला

By भाषा | Published: March 25, 2022 09:28 PM2022-03-25T21:28:02+5:302022-03-25T21:30:02+5:30

पुलिस अधीक्षक (नगर) अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर दो नाबालिग समेत दस आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

Muzaffarnagar Four people committed gang rape wife tying her husband tree 10 arrested two minors uttar pradesh | मुजफ्फरनगरः पति को पेड़ में बांधकर पत्नी के साथ चार लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, दो नाबालिग समेत 10 अरेस्ट, जानें पूरा मामला

दस लोगों ने रास्ते में उन्हें रोक लिया और वे उन्हें आम के बगीचे के पास ले गए।

Highlightsपुलिस ने मामला दर्ज कर दो नाबालिग समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी है। पति के साथ अपने मायके से अपनी ससुराल लौट रही थी।

मुजफ्फरनगरः मुजफ्फरनगर जिले में नई मंडी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति को पेड़ से बांधकर उसकी पत्नी के साथ चार लोगों द्वारा कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दो नाबालिग समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक (नगर) अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर दो नाबालिग समेत दस आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी है कि गत दिवस वह पति के साथ अपने मायके से अपनी ससुराल लौट रही थी, तभी दस लोगों ने रास्ते में उन्हें रोक लिया और वे उन्हें आम के बगीचे के पास ले गए।

पीडि़ता का आरोप है कि बगीचे में उसके पति को पेड़ से छह लोगों ने बांध दिया और चार लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। विजयवर्गीय ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर इस संबंध में दस लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ पंकज पंत के मुताबिक पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष जल्द दर्ज कराया जाएगा।

मेघालय में दो नाबालिग बहनों के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक पुलिस अधिकारी दोषी करार

मेघालय की एक पॉक्सो अदालत ने 2013 के दो नाबालिग बहनों से बलात्कार के जुर्म में एक पुलिस अधिकारी को दोषी ठहराया है। मेघालय के साउथ-वेस्ट गारो हिल्स जिले के अमपाटी थाने में नूरुल इस्लाम ने नाबालिग बहनों के साथ बलात्कार किया गया था। उस समय वह अमपाटी थाने का प्रभारी था।

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) के मामलों से जुड़ी एक अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा, ‘‘ पॉक्सो अधिनियम, 2012 और भारतीय दंड संहिता के तहत नूरुल इस्लाम को दोषी पाया गया है।’’ अदालत ने कहा कि जल्द ही उसकी सजा का एलान किया जाएगा।

नूरुल इस्लाम ने दो नाबालिग बहनों में 14 वर्षीय लड़की के साथ 13 और 14 मार्च को अमपाटी थाने में बलात्कार किया था। इसके बाद, उसी साल 31 मार्च को पीड़िता की 17 वर्षीय बहन के साथ भी उसने बलात्कार किया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच ईस्ट खासी हिल्स जिले में स्थानांतरित कर दी गई थी।

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