ठाणे में एजेंसी किशोर बेटी से बार-बार रेप करने के जुर्म में अदालत ने एक व्यक्ति को 25 वर्ष कैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त लोक अभियोजन उज्ज्वला मोहोलकर ने बताया कि जिला जज (विशेष पोक्सो कानून) डी. जी. मुरुमकर ने मंगलवार को 38 वर्षीय दोषी को 25 वर्ष कैद की सजा सुनाते हुए उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया.
उन्होंने बताया कि भिवंडी शहर के शांति नगर में रहने वाला दोषी मई 2014 से मई 2016 के दौरान अपनी बीमार पत्नी को नींद की गोलियां देता था और फिर बेटी से रेप करता था.
पीडि़त तब 16 वर्ष की थी. उसने आत्महत्या से पूर्व लिखे एक नोट में अपनी आपबीती बताई थी. यह नोट उसकी मां को मिला, जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मोहोलकर ने बताया कि मामले में सात गवाहों से जिरह की गई.