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मुंबईः पत्नी के 38 वर्षीय प्रेमी को पति ने हथौड़े से सिर पर वार कर मारा, शव को बोरे में भरकर जंगल में दफनाया, सीसीटीवी फुटेज में दिखा-स्कूटर पर कुछ लेकर जा रहा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 7, 2023 21:17 IST

मुंबईः आरोपी को गिरफ्तार कर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (अपराध के सबूतों को गायब करने) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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ठळक मुद्देअधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है।व्यक्ति का शव बरामद किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।कुमावत को पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उसने हत्या की बात कबूल कर ली।

मुंबईः एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के 38 वर्षीय प्रेमी की हत्या कर दी और फिर उसके शव को ठाणे जिले के एक जंगल में दफना दिया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक यह घटना एक जून को हुई थी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को व्यक्ति का शव बरामद किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

 

समता नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान दिनेश प्रजापति के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि मृतक का कथित रूप से आरोपी सुरेश कुमार कुमावत की पत्नी के साथ विवाहेत्तर संबंध था। सभी बोरीवली के राजेंद्र नगर इलाके के निवासी थे। उन्होंने बताया कि कुमावत ने प्रजापति को इस संबंध को लेकर चेतावनी भी दी थी, लेकिन प्रजापति ने चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया।

अधिकारी ने बताया कि कुमावत ने एक जून को प्रजापति को अपने मोहल्ले में बुलाकर उसके साथ झगड़ा किया था। उन्होंने बताया कि विवाद के दौरान कुमावत ने कथित तौर पर प्रजापति पर हमला किया और हथौड़े से उसके सिर पर कई वार किये, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि बाद में आरोपी शव को बोरे में भरकर ठाणे के घोड़बंदर रोड पर ले गया और वहां के एक जंगल में दफना दिया।

अधिकारी ने बताया कि जब प्रजापति घर नहीं लौटा तब उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवायी। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज के एक क्लिप में कुमावत अपने घर से बाहर आते और अपने स्कूटर पर बोरे में भरकर कुछ लेकर जाते हुए दिखा।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने बाद में कुमावत को पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उसने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने पुलिस को उस जगह के बारे में भी बताया जहां उसने शव को दफनाया था, जिसके बाद पुलिस ने मंगलवार को प्रजापति का शव बरामद किया।

उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (अपराध के सबूतों को गायब करने) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

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