रांचीः झारखंड की राजधानी रांची में मनरेगा घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही हैं। पूजा सिंघल के द्वारा दायर डिस्चार्ज पिटिशन को ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। उन्होंने ईडी की विशेष अदालत मेंआरोप गठन से पूर्व आरोप मुक्त कराने के लिए डिस्चार्ज पिटिशन दायर की थी।
उल्लेखनीय है कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के मामले में ईडी की विशेष अदालत में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई चल रही है। आरोप गठन से पूर्व आरोप मुक्त कराने के लिए पूजा सिंघल ने डिस्चार्ज पिटिशन दायर की थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था।
6 और 7 मई 2022 को निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह के अलग-अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी में सुमन कुमार सिंह के ठिकानों से 19 करोड़ 31 लाख कैश के साथ कई अहम दस्तावेज ईडी ने बरामद किया था। मामले में ईडी ने 5000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया है।