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मुंबई में शादीशुदा शख्स ने 16 साल की लड़की को रेप कर किया प्रेग्नेंट, अब पीड़िता से शादी के लिए तैयार होने पर मिली जमानत

By अनुराग आनंद | Updated: January 28, 2021 13:14 IST

नाबालिग लड़की के साथ रेप करने और उसे कथित तौर पर गर्भवती करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के महीनों बाद एक 25 वर्षीय व्यक्ति ने अदालत से कहा कि वह  16 साल की पीड़िता लड़की से शादी करना चाहता है, इसके बाद कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है।

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ठळक मुद्देकोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष को सुनकर पता चलता है कि नाबालिग लड़की और आरोपी दोनों ने आपसी 'सहमति' से यौन संबंध बनाए हैं।आरोपी शख्स ने कोर्ट में कहा कि वह लड़की के 18 साल पूरा होने के बाद पीड़िता से शादी करने के लिए तैयार है। इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपी शख्स को सलाखों के पीछे रखने की कोई जरूरत नहीं है।

मुंबई: मुंबई में 16 साल की लड़की से रेप कर उसे प्रेग्नेंट करने के आरोप में कुछ माह पूर्व एक 25 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। अब बुधवार को नाबालिग के यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत बनाए गए एक अदालत ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत दे दी है।

इंडिया टुडे के मुताबिक, कोर्ट के सामने आरोपी ने कहा कि वह नाबालिग से शादी करने के लिए तैयार है। इसके बाद अदालत ने उसे जमानत दे दिया है। अदालत ने पाया कि आरोपी शख्स पहले से शादीशुदा है।

नाबालिग लड़की और आरोपी दोनों ने आपसी 'सहमति' से यौन संबंध बनाए हैं और आरोपी शख्स लड़की के 18 साल पूरा होने के बाद पीड़िता से शादी करने के लिए तैयार है। इसी आधार पर शख्स को कोर्ट ने जमानत दे दी है।

नाबालिग की मां ने ही जमानत याचिका का समर्थन किया-

नाबालिग की मां ने ही इस मामले में शुरुआत में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अब पीड़िता की मां ने अदालत में सुनवाई के दौरान एक हलफनामा प्रस्तुत किया और इसमें  शख्स की रिहाई का समर्थन किया। मां ने अदालत को बताया कि वह चाहती थी कि आरोपी उसकी बेटी से शादी करे जिसने उनके बच्चे को जन्म दिया है। 

आरोपी शख्स पीड़िता से शादी करने के लिए तैयार है, ऐसे में उसे जेल से बाहर निकलने के लिए जमानत मिलनी चाहिए। आरोपी ने दूसरी बार जमानत की अर्जी दायर की थी क्योंकि इससे पहले उसकी याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था।

पुलिस ने कहा कि आरोपी ने बच्ची को झांसा देकर यह किया-

इस मामले में कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि इस बात को कोई सबूत नहीं है कि आदमी की पहली पत्नी ने पति को  दूसरी शादी के लिए सहमति दी थी या नहीं दी थी।

पुलिस ने आरोप लगाया कि उस शख्स ने नाबालिग को झांसा देकर फंसाया था, वह भी उस समय जब वह बच्ची थी और उसे पता नहीं था कि वह जो कर रही है इसका नतीजा क्या होगा? पुलिस ने कहा कि अब वह उससे शादी करने की पेशकश कर स्थिति का अनुचित लाभ उठाना चाहता है।

पिता के परिचित ने ही नाबालिग को गर्भवती किया-

बता दें कि इस मामले में आरोपी लड़की के पिता का परिचित है और लड़की ने यौन संबंध बनाने के बाद अपनी गर्भावस्था की बात को गुप्त रखा था। यह आरोप लगाया गया कि जब नाबालिग लड़की ने आरोपी को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया, तो उसने उसे धमकी दी। साथ ही आरोपी ने कहा कि वह अजन्मे बच्चे के पिता के रूप में उसकी पहचान उजागर न करे।

जब पीड़िता की मां ने लड़की के शरीर में बदलाव को देखा तो इसके बाद ही उसे शक हुआ कि उसकी बेटी गर्भवती है। तब तक, उसकी गर्भावस्था आगे बढ़ चुकी थी। परिजनों को आरोपी का पता चला, जिसके बाद मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोपी को 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।

कोर्ट ने सुनाया ये फैसला-

सुनवाई के बाद फैसला सुनाते समय कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि पीड़िता को अभियुक्त के पहले विवाह के बारे में नहीं मालूम था। सुनवाई से साफ है कि नाबालिग ने उससे शादी करने का इरादा जताया है और आरोपी भी 18 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। ऐसे में साफ है कि यह मामला प्रेम प्रसंग का है। इसलिए आरोपी को सलाखों के पीछे रखने की जरूरत नहीं है।

टॅग्स :रेपदुष्कर्ममुंबईकोर्ट
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