मणिपुर: चार साल की बच्ची से रेप करने पर आरोपी को POCSO Act के तहत मिली मौत की सजा
By स्वाति सिंह | Updated: August 1, 2018 05:36 IST2018-08-01T05:33:53+5:302018-08-01T05:36:27+5:30
बलात्कार के अधिकांश मामलों के आरोपियों को जमानत पर रिहा होने के बाद उग्रवादी कथित तौर पर गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं।

मणिपुर: चार साल की बच्ची से रेप करने पर आरोपी को POCSO Act के तहत मिली मौत की सजा
इंफाल, 1 अगस्त:मणिपुर में एक चार वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी को जिला कोर्ट ने मंगलवार को मौत की सजा सुनाई। मणिपुर के सेनापति जिले में जिला अदालत में ए नौतुनेश्वरी ने डेविड (23) के खिलाफ सजा सुनाई। खबरों कि मानें तो आरोपी ने बच्ची के साथ 27 दिसंबर, 2015 को पहाड़ी में एक सुनसान स्थान पर बलात्कार किया था। मणिपुर में पहली बार बलात्कार और हत्या के आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है।
बलात्कार के अधिकांश मामलों के आरोपियों को जमानत पर रिहा होने के बाद उग्रवादी कथित तौर पर गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। पहला मामला नहीं है जिसमें पोस्को एक्ट के अंतर्गत कम समय में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।हालांकि देश में रेप के आरोपी को मौत की सजा देने की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले राजस्थान के अलवर की एससी-एसटी कोर्ट ने पोस्को एक्ट के तहत 7 महीने की बच्ची का अपहरण कर रेप के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई थी।
वहीं, मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहली में मासूम से दुष्कर्म मामले में 40 वर्षीय आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले में 46 दिन में फैसला सुनाया गया था। प्रदेश में भी यह पहला मामला था जहां नाबालिग से रेप मामले में फांसी की सजा के सुनाई गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने 12 साल से कम उम्र के बच्ची से रेप मामले में फांसी की सजा का कानून बनाया था जिसे 21 अप्रैल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी।
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