Mandavalli Rape Case: कक्षा 7 की छात्रा को अकेला देखकर 10वीं छात्र ने स्कूल ले जाकर रेप किया, कुछ लोगों ने कृत्य को कैमरे में कैद कर किया प्रसारित, 4 अरेस्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 25, 2024 14:16 IST2024-05-25T14:16:12+5:302024-05-25T14:16:54+5:30
Mandavalli Rape Case: पुलिस अधिकारी ने बताया, '' नाबालिक लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया गया जबकि गिरफ्तार लोगों को रिमांड पर भेज दिया गया।''

सांकेतिक फोटो
Mandavalli Rape Case: आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक किशोर द्वारा एक लड़की के साथ किए गए कथित दुष्कर्म का वीडियो बनाने और उसे प्रसारित करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना कथित तौर पर 15 मई को हुई थी लेकिन हाल ही में प्रकाश में आई है, जिसके बाद इस मामले में बाले बालासुब्रमण्यम (22), गंटाशाला चंद्रशेखर (28), पेद्दिरेड्डी धर्मतेजा (19) और जयमंगला हरि कृष्ण (20) को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, '' नाबालिक लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया गया जबकि गिरफ्तार लोगों को रिमांड पर भेज दिया गया।''
पुलिस के अनुसार नाबालिग पीड़िता और किशोर परिचित थे और वह किताबें लेने के लिए एलुरु जिले के मंडावल्ली मंडल के चिंतापाडु गांव के सरकारी स्कूल में गए थे। पुलिस ने कहा कि कक्षा सात की छात्रा को अकेला देखकर कक्षा 10 का छात्र उसे स्कूल में ले गया और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने इस कृत्य को कैमरे में कैद कर लिया।
वीडियो क्लिप को कई लोगों के साथ साझा किया। लड़की के माता-पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया जिसके बाद चार लोगों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि उन पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
बलिया में युवती से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ़्तार
उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में मानसिक रूप से कमजोर एक युवती के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। बैरिया थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) धर्मवीर सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 25 वर्षीय दलित युवती के साथ उसके गांव का ही जय प्रकाश पांडेय पिछले एक साल से बलात्कार कर रहा था।
उन्होंने बताया कि युवती जय प्रकाश के घर गाय का गोबर लाने जाती थी और उसकी मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर युवक ने उससे दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि युवती की शारीरिक अवस्था में बदलाव होने पर पता चला कि वह सात माह की गर्भवती है।
उन्होंने बताया कि युवती के चचेरे भाई की तहरीर पर शुक्रवार को जय प्रकाश के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम की सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। एसएचओ ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।