नांदेड़ में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म, बलात्कार करने के बाद गला दबा कर मार डाला, घर में काम करता है आरोपी

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: January 21, 2021 16:45 IST2021-01-21T16:44:06+5:302021-01-21T16:45:52+5:30

महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नांदेड़ जिले में 5 साल की बच्ची को रेप करने के बाद मार डाला। आरोपी बच्ची के घर पर काम करता था। 

Maharashtra's Nanded crime Five year old girl murdered raped Aurangabad house death | नांदेड़ में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म, बलात्कार करने के बाद गला दबा कर मार डाला, घर में काम करता है आरोपी

आरोपी को घटनास्थल के आसपास देखने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

Highlights35 वर्षीय आरोपी बच्ची के माता-पिता के खेत पर मजदूरी करता था।पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार दोपहर आरोपी बच्ची को कथित रूप से नदी किनारे ले गया था।शाम करीब पांच बजे जब बच्ची नहीं मिली तो उसके पिता और रिश्तेदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी।

औरंगाबादः नांदेड़ जिले में पांच साल की बच्ची के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है।

भोकार थाने के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि घटना जिले के एक गांव में बुधवार को नदी के किनारे हुई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 35 वर्षीय आरोपी बच्ची के माता-पिता के खेत पर मजदूरी करता था।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार दोपहर आरोपी बच्ची को कथित रूप से नदी किनारे ले गया, उसके साथ बलात्कार करने के बाद गला दबा कर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि आरोपी को घटनास्थल के आसपास देखने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार शेवाले ने पीटीआई-भाषा को बताया कि बच्ची के पिता ने आरोपी को दोपहर करीब दो बच्चे बच्ची के साथ देखा था। उन्होंने बताया कि शाम करीब पांच बजे जब बच्ची नहीं मिली तो उसके पिता और रिश्तेदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर ही है। 

महाराष्ट्र के ठाणे में नाबालिग भतीजी से बलात्कार के दोषी को 10 साल कठोर कारावास

महाराष्ट्र के ठाणे में एक जिला अदालत ने नाबालिग भतीजी के साथ बार-बार बलात्कार करने के दोषी 62 वर्षीय एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला न्यायाधीश (विशेष पॉक्सो अधिनियम) एस पी गोंधलेकर ने बुधवार को आईपीसी की संबंधित धाराओं और बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी पाया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने कहा कि अदालत ने अभियुक्त पर 22,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि आरोपी, जो एक ऑटोरिक्शा चालक है और पीड़िता के घर आता था। तब पीड़िता राबोडी में नौवीं कक्षा की छात्रा थी।

उन्होंने बताया कि एक बार जब पीड़िता ट्यूशन क्लास के लिए निकली थी, तो आरोपी उसे रास्ते में मिला और उसे मुंब्रा के एक होटल में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। बयान में कहा गया कि आरोपी ने अप्रैल और मई 2014 में कम से कम चार बार उसके साथ बलात्कार किया और उसे किसी से कुछ न कहने के लिए धमकाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए, अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 

Web Title: Maharashtra's Nanded crime Five year old girl murdered raped Aurangabad house death

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