महाराष्ट्र: चाचा ने पहले 'गुड और बैड टच' सिखाया, फिर भतीजी के साथ कर दी गंदी बात...
By आकाश चौरसिया | Updated: September 21, 2024 10:48 IST2024-09-21T10:26:46+5:302024-09-21T10:48:19+5:30
महाराष्ट्र में रेप का एक मामला सामने आया, जहां नाबालिग पीड़िता के चाचा ने उसके साथ बलात्कार कर दिया। फिर, डॉक्टरों ने चेकअप के लिए पूछा और इस दौरान उसने असहनीय पेट दर्द की शिकायत की।

महाराष्ट्र में हुई रेप की वारदात, चाचा ने भतीजी के साथ किया बलात्कार
नई दिल्ली:महाराष्ट्र के उत्तर-पूर्व में उपनगर के अंतर्गत लगने वाले मुलुंद में पुलिस ने 42 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इस व्यक्ति को जिस जुर्म में गिरफ्तार किया, उसे आप जानकर आप हैरान हो जाएंगे, हुआ ये कि उसने अपनी 10 वर्षीय भतीजी के साथ रेप और यौन उत्पीड़न किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, रेप 15 और 16 अगस्त को हुआ था, लेकिन मामला 16 सितंबर को सामने आया।
यह मामला तब सामने आया, जब नाबालिग पीड़िता के माता-पिता उसे एमटी अग्रवाल अस्पताल में डॉक्टरों के पास चेकअप के लिए ले गए, तब उसने असहनीय पेट दर्द की शिकायत की। हालांकि, इस दौरान जब डॉक्टर से उसके बारे में पूछा गया, तो लड़की ने बताया कि उसके साथ 15 और 16 अगस्त को क्या हुआ था।
डॉक्टरों और पुलिस को दिए अपने बयान में लड़की ने कहा कि उन दो दिनों में, जब उसके माता-पिता बाहर थे, उसके चाचा (पिता का भाई) हमेशा की तरह घर आए। उसने कहा कि उसके चाचा ने उसे वैसे ही छुआ जैसे वह पहले कई सालों तक करता था।
एक पुलिस सूत्र के मुताबिक, "लड़की ने कहा कि आरोपी ने उसे गलत तरीके से छूकर 'गुड टच और बैड टच' के बारे में सिखाया। बाद में उन दो दिनों में उसने उसके साथ बलात्कार किया। दूसरे दिन यानी 16 अगस्त को जब उसने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से खून निकलता देखा, तो उसने उसके माता-पिता को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसलिए, पीड़िता 16 सितंबर तक चुप रही, लेकिन उसके असहनीय पेट दर्द पर अंततः उसके माता-पिता ने ध्यान दिया"।
एमटी अग्रवाल में पीड़िता का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने परिवार को उसे सायन अस्पताल ले जाने का सुझाव दिया क्योंकि उसकी चोटें गंभीर थीं। सूत्रों से पता चला कि उसे बलात्कार के कारण पेट में दर्द, रक्तस्राव, चोट आदि सहित योनि आघात के संकेत और लक्षण मिले।
फिर आगे की पूछताछ में, लड़की ने पूरी वारदात के बारे में बताया कि उसे माता-पिता को मारने की धमकी दी और यही नहीं आरोपी ने मोबाइल वीडियो में मर्डर के वीडियो दिखाकर कह दिया कि उसके साथ भी यही होगा, जिसके बारे में एक-एक कर पुलिस सूत्रों ने बताया।
पीड़िता की आपबीती सुनने के बाद, डॉक्टरों ने तुरंत मुलुंड पुलिस को सतर्क किया, जिसने पीड़िता के चाचा के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। उन्होंने पीड़िता और उसके माता-पिता दोनों के बयान दर्ज किए और आवश्यक चिकित्सा जांच की।
पुलिस ने कहा कि आरोपी पर धारा 64 (2) (एफ) (रिश्तेदार द्वारा बलात्कार), 65 (2) (12 साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार) और 351 (3) (धमकी देकर आपराधिक धमकी) का आरोप लगाया गया है। मृत्यु) भारतीय न्याय संहिता, 2023 और धारा 4 (भेदक यौन हमला), 5 (एन) (बच्चे के रिश्तेदार द्वारा गंभीर प्रवेशन यौन हमला), 6 (गंभीर प्रवेशन यौन हमला), 8 (यौन हमला), 10 (गंभीर यौन हमला) सहित यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।