महाराष्ट्र: प्रेमिका के कहने पर पिता ने अपने 2 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट, नाले में फेंका शव; गिरफ्तार
By अंजली चौहान | Updated: April 20, 2023 12:31 IST2023-04-20T12:27:42+5:302023-04-20T12:31:39+5:30
जानकारी के अनुसार, घटना बुधवार की है हत्या के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने 22 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार कर लिया था।

फाइल फोटो
मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने अपने ही दो साल के बेटे की बेहरमी से हत्या कर दी और अपराध को छुपाने के लिए उसे नाले में फेंक दिया।
इस सनसनीखेज अपराध का खुलासा होने के बाद पुलिस ने अपराधी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की विस्तृत जांच में जुट गई है।
जानकारी के अनुसार, घटना बुधवार की है हत्या के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने 22 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि शख्स का शादी के बाद भी दूसरी महिला के साथ संबंध था।
अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए ही शख्स ने दो साल के मासूम को मार डाला। शख्स ने अपनी प्रेमिका द्वारा शादी करने की शर्त पर बेटे को जान से मार दिया क्योंकि प्रेमिका ने उसके सामने ये शर्त रखी थी कि वह उससे तभी शादी करेगी जब वह बच्चे को मार डाले।
मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि बुधवार को शाहू नगर थाने के केमकर चौक के पास माहिम-सायन क्रीक लिंक रोड पर बच्चे का शव बरामद हुआ है।
शव एक प्लास्टिक की थैली में था और मृतक के सिर और दाहिनी कलाई को चूहों ने काट लिया था। पीड़ित की शुरुआत में पहचान नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने इलाके में छानबीन की तो मृतक बच्चे की मां तक पहुंची।
बच्चे के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इस दौरान शव मिलने के बाद बच्चे की पहचान कराई गई तो पूरा मामला सामने आया।
पुलिस ने जांच की तो उन्होंने पाया कि आरोपी पिता धारावी की झुग्गी में रहता है और वह एक कारखाने में दर्जी का काम करता है।
आरोपी पिता ने बेटे को चॉकलेट देने का झांसा देकर उसे उसकी माँ से ले लिया और गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने बच्चे के शव को माहिम क्रीक में फेंक दिया।
आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 362 (अपहरण) और अन्य के तहत गिरफ्तार किया गया है।